scriptदेरी से ऑफिस पहुंचे तो आधे दिन का कटेगा अवकाश | barmer govt employees | Patrika News

देरी से ऑफिस पहुंचे तो आधे दिन का कटेगा अवकाश

locationबाड़मेरPublished: Sep 09, 2020 08:46:49 pm

Submitted by:

Mahendra Trivedi

-सरकारी कार्मिकों के कार्यालयों में अनुपस्थित व देरी से पहुंचने पर प्रशासन सख्त-जिला कलक्टर ने जारी किए निर्देश, समय पर नहीं आए तो होगी कार्रवाई

देरी से ऑफिस पहुंचे  तो आधे दिन का कटेगा अवकाश

देरी से ऑफिस पहुंचे तो आधे दिन का कटेगा अवकाश

बाड़मेर. सरकारी कार्मिकों के कार्यालय देरी से जाने और जल्दी आने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। देरी से ऑफिस पहुंचने वालों का आंधे दिन का अवकाश भी काटा जाएगा। वहीं महीने में तीन बार कोई अधिकारी व कर्मचारी देरी से आया है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि विलम्ब से आने वाले कार्मिक के नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में दिनांक के कालम में क्रॉस का निशान लगाया जाए। प्रत्येक क्रॉस का आधे दिवस का अवकाश का जाए। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी माह में 3 बार विलम्ब से उपस्थित होगा (3 बार क्रॉस) तो वह आदतन विलम्ब से उपस्थित होने वाला माना जाएगा और उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुबह 9.30 से शाम 6 बजे रहना है कार्यालय
निर्देशानुसार प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक (1.30 से 2.00 बजे तक को छोड़कर) कार्यालय समय में र्कास्थल पर उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार राजकीय अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समय पर खुलेंगे एवं पदस्थापित र्कािज़्क पूरे समय उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना अनुमति एवं आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर) में जाने का कारण इन्द्राज किए बिना कार्यस्थल नहीं छोड़ेंगे।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो