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Holi 2022 : होली पर रंगे भरे गुब्बारे फेंकने की मनाही

-धूल-मिट्टी व कीचड़ व ऑयल पेंट का नहीं करें उपयोग-धारा 144 के प्रावधान और प्रतिबंध होंगे 12 मार्च से लागू

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होली पर रंगे भरे गुब्बारे फेंकने की मनाही

होली पर रंगे भरे गुब्बारे फेंकने की मनाही

बाड़मेर. होली पर रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति पर रंग नहीं फेंकेगे। यह आदेश बाड़मेर जिला कलक्टर ने दिए हैं। उन्होंने होली पर्व को सदभावना के साथ मनाने की अपील की है। इसलिए लोग होली पर अतिरिक्त सावधानी बरतें और ऐसे लोगों को रंग नहीं लगाए, जो खेलने के इच्छुक नहीं है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने होली एवं धुलण्डी के त्यौहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है। यह आदेश यह आदेश 12 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 25 मार्च 2022 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो एवं किसी धार्मिंक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति पर रंग नहीं फेंकेगे।
आदेश 12 मार्च से होगा लागू
होली को लेकर जारी किए निषेधाज्ञा व प्रतिबंध के आदेश 12 मार्च मध्यरात्रि 12 बजे से लागू हो जाएंगे। जो आगमी 25 मार्च को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। यह आदेश 13 दिनों तक लागू रहेंगे।