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बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी भारी छूट-अगले महीने प्रदेश में लगेगी लोक अदालत

जिन लोगों का बिजली, पानी का बिल काफी समय से बकाया है, प्रापर्टी टैक्स भी लंबे समय से नहीं भरा है, उस पर जुर्माना भी बहुत अधिक लग चुका है, उन्हें बकाया बिल जमा करने में बहुत पैसा देना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 9 सिंतबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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नेशनल लोक अदालत में बिजली, पानी और संपत्ति कर सहित अन्य सरकारी बिलों पर लगे सरचार्ज पर भारी छूट मिल जाती है, इस दौरान आपको सिर्फ मूल राशि ही चुकानी पड़ती है। जिससे आपको काफी राहत मिल जाती है, मध्यप्रदेश में 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, जो सभी जिला मुख्यालय पर लगेगी।

अगर आपका भी कोई बिल लंबे समय से बकाया है और आप उसको भरना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, आप एक बार पहले संबंधित विभाग में जाकर मिल लें, वहां अफसरों से चर्चा कर लें कि आप बिल भरना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ छूट मिल जाए, तो वे आपको नेशनल लोक अदालत की प्रक्रिया बता देंगे। आप उसी अनुसार तैयारी कर लें, तो आपका बिल जमा हो जाएगा। और आपको छूट का लाभ भी मिल जाएगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 सितंबर को मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी रईस खान की अध्यक्षता में प्रिसिटिंग 4 अगस्त को हुई। जिसमें सचिव मानवेंद्र पंवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल इश्योरेंस कंपनी के अधिकारी एसएल वर्मा, केतन जैन, अंकित श्रीवास्तव एवं नेशनल इंश्योरेंस के कंपनी के अधिवक्ता संजय शर्मा, ऋषभ दोषी एवं सूर्यपालसिंह चौहान एवं आवेदक राजेंद्र मुकाती, नानुराम यादव अधिवक्ता उपस्थित थे।

प्रिसिटिंग में नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी के क्लेम प्रकरणों के 10 प्रकरणों समझौता राशि डाकेट भरे गए। प्रिसिटिंग में खान नोडल अधिकारी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से क्लेम प्रकरणों में निराकरण कर त्वरित लाभ उठाए।