
बड़ा फर्जीवाड़ा - फर्जी मुख्तियारनामा कर भाई ने बेच दी अपनी ही बहन की जमीन
बेमेतरा. बेरला ब्लॉक के ग्राम बहेरा की महिला की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसमें प्रार्थिया का भाई भी शामिल है। आरोपियों ने कूटरचना कर प्रार्थिया की जगह दूसरी महिला की फोटो लगा कर फर्जीवाड़ा किया और उसे बेच दिया। ऐसा फर्जीवाड़ा उन्होंने दो महिलाओं के साथ किया है।
इनके खिलाफ महिला ने की है शिकायत
पुलिस के अनुसार आरोपी बाबू ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा पिता शिवलाल विश्वकर्मा (20) दुर्ग, मुकेश नंदी पिता रणजीत नंदी (23) भिलाई तहसील, श्यामा यादव पिता विमल यादव (48) भिलाई, अरुण सोनी पिता गौरीशंकर सोनी पंचशील नगर दुर्ग, पांडो तांडी पिता कोमा तांडी दुर्ग, रिखीराम राउत पिता बोधन, अगरदास सतनामी पिता कालीदास सतनामी दोनों निवासी ग्राम कंदई, दस्तावेज लेखक मन्नूलाल साहू तहसील बेरला, दस्तावेज लेखक हेमंत सिंह बैस हैं। इनके खिलाफ बंसल पेट्रोल पंप के सामने नंदिनी रोड जामुल, तहसील भिलाई निवासी रिम्पी शर्मा पति राकेश शर्मा ने रिपोर्ट लिखाई है। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर दर्ज किया गया है।
बहेरा में है महिला की जमीन, ऐसे बदला मालिक
रिम्पी शर्मा की बेरला ब्लॉक के ग्राम बहेरा में जमीन है। यह खसरा नंबर 596/1, 598, 599/1, 609 है। इसका रकबा क्रमश: 0.736, 0.881, 0.526, 4.656 है। इस तरह कुल 4 रकबा में 6.799 हेक्टेयर भूमि है। जमीन प्रार्थिया एवं अन्य के संयुक्तआधिपत्य में है। रिम्पी शर्मा की इस जमीन को मालिक आरोपियों ने कूटरचना कर दूसरे को बना दिया। आरोपियों ने आम मुख्तियारनामा तैयार किया। प्रार्थिया की जगह दूसरी महिला की फोटो लगा ली। आधार कार्ड की फोटोकॉपी में दूसरी महिला का फोटो लगाकर कूटरचना कर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर लिया। इसके बाद अपराधिक षडय़ंत्र कर जमीन का पंजीयन कर लिया। बाद इस जमीन को दूसरे को बेच दिया।
गड़बड़ी करने वालों में शामिल है प्रार्थिया का भाई
प्रार्थिया के भाई बाबू ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा ने 12 जनवरी 2016 कूचरचना कर फर्जी मुख्तियारनामा तैयार किया। उसने महिला की जगह दूसरी महिला की फोटो लगाई और फर्जी आधार कार्ड तैयार किया। अन्य ने फर्जी मुख्तियारनामा बनाने एवं पंजीयन कराने में सहयोग किया और हस्ताक्षर किए। दस्तावेज लेखक पंजीयन कराने के लिए उपपंजीयक बेरला को 12 जनवरी 2016 को सभी दस्तावेज पेश कर पंजीयन करवाया। इस तरह प्रार्थिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पूरी कृषि जमीन का फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लिया।
अवैधानिक रूप से जमीन को बेचा
आरोपियों ने जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद उसे बेच दिया। इसके अलावा अतिरिक्त तहसीलदार बेरला तहसील के समक्ष विधि के विपरीत नामांतरगण का विधिवत पालन न करते हुए नामांतरण करा कर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कर दिया गया है। रिम्पी शर्मा का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कराया गया। अरुण कुमार एवं पांडो तांडी ने मुख्तियारनामा में बतौर गवाह हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगाकर दस्तावेज तैयार करवाया है। दस्तावेज लेखक एवं गवाह भी शामिल थे। आरोपियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
दूसरी महिला के साथ भी किया फर्जीवाड़ा
सभी आरोपियों ने जामुल निवासी पुष्पा विश्वकर्मा पति गणेश विश्वकर्मा की जमीन भी कूटरचना कर बेच दिया। इस धोखाधड़ी मामले में भी बेरला थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में भी धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी बाबू ज्ञान प्रकाश, श्यामा यादव, मुकेश नंदी, अरुण सोनी, पांडो तांडी, रिखीराम राउत, अगरदास सतनामी, मन्नूलाल साहू, हेमंत सिंह बैस शामिल है। सभी ने एक राय होकर यह धोखा किया है।
Published on:
29 Jan 2019 07:15 am

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