टाईगर फोर्स के दीपक मेटकर ने एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों से आम जनता एवं वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से बोतल, केन, कुप्पी, ड्रम इत्यादि में पेट्रोल-डीजल भरकर बेचा जा रहा है जो नियम विरूद्ध है। शहर/ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से किसी भी पेट्रोप पंप पर उपभोक्ता को पेट्रोल-डीजन बोतल में खरीद सकता है। जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। पेट्रोल/डीजल को घरों एवं अन्य खुली जगह में रखना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।