SEBI Restrictions On Jane Street: भारत की शेयर बाजार रेग्युलेटरी सेबी (SEBI) ने अमेरिकी फर्म को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है और ₹4843 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. अंतरिम आदेश में जेन स्ट्रीट ग्रुप और उसकी संबंधित संस्थाओं – जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, JSI2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड को भी इक्विटी मार्केट में एंट्री से रोक दिया है… सेबी ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र विश्वास को बनाए रखने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है. सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार, इन संस्थाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से इक्विटी खरीद, बिक्री या अन्य तरह से ट्रांजेक्शन करने से प्रतिबंधित किया गया है, आदेश में आगे कहा गया है कि JS Group की संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई 4,843 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा, बतादें कि जेन स्ट्रीट ग्रुप LLC एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है, जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में पांच स्थानों पर 3,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है, जो 45 देशों में 200 से अधिक स्थानों पर व्यापार करती है, सवाल ये था कि आखिर जेन स्ट्रीट ने ऐसा क्या किया जिस पर इतना बवाल मचा, देखिए सेबी ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जांच किया, जिसमें जेन स्ट्रीट ग्रुप से जुड़े कानूनी विवाद का जिक्र था, जिसमें भारतीय बाजारों में उनके मालिकाना व्यापारिक रणनीतियों के गलत उपयोग का आरोप लगाया गया था, सेबी ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जांच किया, जिसमें जेन स्ट्रीट ग्रुप से जुड़े कानूनी विवाद का जिक्र था, जिसमें भारतीय बाजारों में उनके मालिकाना व्यापारिक रणनीतियों के गलत उपयोग का आरोप लगाया गया था, जेएस ग्रुप को एनएसई द्वारा जारी चेतावनी पत्र की इग्नोर करते हुए, इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत बड़े कैश के साथ हेरफेर करते हुए देखा गया. जिसके बाद सेबी ने इसपर एक्शन लिया है…