
नगर निगम ने दी लॉकडाउन में लोगों को बड़ी राहत, 31 मई तक संपत्तिकर जमा करने पर 6.25 % की छूट
भिलाई. नगर निगम ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से आदेश जारी होने के बाद संपत्तिकर तथा स्व विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि एक बार और आगे बढ़ा दी है। अब वर्ष 2020-21 का संपत्तिकर 31 मई तक जमा कर सकते हैं। इसमें 6.25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2019-20 का संपत्तिकर जमा करने पर अधिभार एवं शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगा।
तारीख बढऩे के साथ ही अनावश्यक अधिभार एवं शास्ति से बचने निगम मुख्यालय व सभी जोन कार्यालयों में भी टैक्स जमा करने वालों की भीड़ बढऩे लगी है। इसके लिए स्पैरो सॉफ्ट. प्राइवेट लिमिटेड ने जोन कार्यालयों में 20 कर्मचारियों की व्यवस्था की है। इन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि टैक्स जमा करने आने वाले लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े।
संपत्तिकर विभाग के प्रभारी अधिकारी तरुण पाल लहरे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 का संपत्तिकर 31 मई 2020 तक जमा करने वालों को टैक्स में 6.25 प्रतिशत छूट दी जा रही है। यह छूट इस मई माह के अंतिम तारीख तक लागू रहेगी। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2019-20 का संपत्तिकर 31 मई तक जमा करने पर अधिभार एवं शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगा।
डोर-टू-डोर टैक्स कलेक्शन
घर-घर जाकर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान अब तक 4724 घरों से टैक्स कलेक्शन किया जा चुका है। स्पैरो सॉ प्रा. लिमिटेड ने इसके लिए 52 कर्मचारियों की नियुक्ति की है।
ऑनलाइन जमा कर सकते हैं टैक्स
लॉकडाउन के दौरान 596 लोगों ने अपना टैक्स ऑनलाइन जमा किया है। टैक्स जमा करने वाले करदाता डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीजीसूडा डॉट कॉम में ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करके भिलाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चयन कर वार्ड एवं अपना आईडी नंबर डालकर डेबिट, क्रेडिट एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर टैक्स की वर्षवार जानकारी भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 18001216505 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा
सकती है।
Published on:
29 May 2020 01:26 pm
बड़ी खबरें
View Allभिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
