CG Education : वकालत की पढ़ाई करने वाले एलएलबी विद्यार्थियों को अब प्रथम सेमेस्टर में लीगल हिस्ट्री विषय नहीं पढ़ना होगा।
भिलाई। CG Education : वकालत की पढ़ाई करने वाले एलएलबी विद्यार्थियों को अब प्रथम सेमेस्टर में लीगल हिस्ट्री विषय नहीं पढ़ना होगा। सेंट्रल बोर्ड ने एलएलबी के सिलेबस से लीगल हिस्ट्री का पार्ट हटा दिया है। लीगल हिस्ट्री में अंग्रेजों के समय का भारत समझाया जाता था। गुलामी के दौर में आईपीसीसी और सीआरपीसी का गठन कैसे हुआ, विद्यार्थियों को सिखाते थे। इसी तरह लॉ कमीशन के गठन की जानकारी विषय में दी जाती थी। सेंट्रल बोर्ड ने लीगल हिस्ट्री विषय को पूरी तरह समाप्त करते हुए इन विषय के जरूरी कंटेंट को कांस्टिट्यूशन भाग एक व दो में डाल दिया है। विद्यार्थियों को लीगल हिस्ट्री की सिर्फ जरूरी बातें ही जाननी है। जिसकी जरूरत नहीं है, उसे हटा दिया गया है।
आखिरी सेमेस्टर में मूट कोर्ट
एलएलबी के सिलेबस को लेकर सेंट्रल बोर्ड ने सेमेस्टर वाइज कोर्स कंटेंट में बदलाव किए हैं। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जा रहा आईपीसी और लॉ ऑफ एवीडेंस अब विद्यार्थी थर्ड सेेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर में सीआरपीसी डाल दिया है। पहले यह सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था। पहले विद्यार्थी 6वें सेमेस्टर में ड्राफ्टिंग प्रीलिंग को पढ़ा करते थे उसे अब पांचवे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। अब सौ अंकों का प्रायोगिक मूट कोर्ट विद्यार्थी आखिरी 6वें सेमेस्टर पढ़ेंगे। यह उनकी न्यायालय ट्रेंनिग का हिस्सा होगा। पहले इसे पांचवे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था।
इसी सेमेस्टर में होगी पढ़ाई
सेंट्रल बोर्ड ने नया सिलेबस हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को सौंप दिया है। इस नए सिलेबस को बोर्ड ऑफ स्टडी ने अप्रूव करते हुए सभी लॉ कॉलेजों को इसी आधार पर पढ़ाई के निर्देश दे दिए हैं। प्रथम सेमेस्टर में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एलएलबी में इसी नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। भिलाई और दुर्ग में सिर्फ दो निजी एलएलबी कॉलेज हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग में राजनांदगांव और बालोद में भी पढ़ाई होती है।
सहूलियत के हिसाब से सिलेबस
सेंट्रल बोर्ड ने एलएलबी के सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया है। पूरा सिलेबस विद्यार्थियों की सहूलियत के हिसाब से री-डिजाइन किया गया है। आईपीसी और सीआरपीसी को अब अलग-अलग सिलेबस में रखा गया है। कांस्टिट्यूशन अब पहले सेमेस्टर में ही पढ़ना होगा, जिसे विद्यार्थी पहले थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा करते थे। इसी तरह प्रथम सेमेस्टर में कांस्टिट्यूशन भाग एक के साथ में इंग्लिश को लीगल लैंग्वेज को जोड़ा गया है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भी पढ़ना होगा। इसी सेमेस्टर में कांस्टिट्यूशन भाग दो और क्रीमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी जोड़ा गया है।
नया सिलेबस लागू
लीगल हिस्ट्री विषय को एलएलबी से हटा दिया गया है। इसमें से कुछ जरूरी भाग ही रखा गया है, जिसको एक साथ न पढ़कर अलग-अलग सेमेस्टर में पढ़ेंगे। नया सिलेबस सेंट्रल बोर्ड द्वारा लागू है, जिसे तमाम लॉ कॉलेज मानेंगे।
- डॉ. सुशीला यादव, प्राचार्य, कल्याण लॉ महाविद्यालय