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लॉकडाउन में पालकों को स्कूल बुलाकर बांटी पुस्तकें, निजी स्कूल पर लगाया एक लाख का जुर्माना

जिला शिक्षा विभाग ने मोतीपुर रोड धमधा स्थित कॉन्वेंट स्कूल राइज एन साइन पर एक लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। विभाग ने बुधवार को यह कार्रवाई की। कोरोना लॉकडाउन से पूरा प्रदेश बंद है। लोगों को सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए ही छूट दी गई है। उसके लिए भी समय निर्धारित है।

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लॉकडाउन में पालकों को स्कूल बुलाकर बांटी पुस्तकें, निजी स्कूल पर लगाया एक लाख का जुर्माना

लॉकडाउन में पालकों को स्कूल बुलाकर बांटी पुस्तकें, निजी स्कूल पर लगाया एक लाख का जुर्माना

भिलाई@Patrika. जिला शिक्षा विभाग ने मोतीपुर रोड धमधा स्थित कॉन्वेंट स्कूल राइज एन साइन पर एक लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। विभाग ने बुधवार को यह कार्रवाई की। कोरोना वायरस लॉकडाउन से पूरा प्रदेश बंद है। लोगों को सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए ही छूट दी गई है। उसके लिए भी समय निर्धारित है। सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को आदेश जारी होने तक पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया है, मगर राईज एन साईन स्कूल ने सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई।

स्कूल की लापरवाही खुलकर सामने आ गई
स्कूल के प्राचार्य ने 20 अप्रेल को पालकों के वॉट्सऐप पर मैसेज करके कहा कि बच्चों की पुस्तकें वितरित की जा रही है, इसलिए स्कूल पहुंचें। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात जानते हुए भी पालकों को स्कूल बुलाया गया, जहां कई सारे पालक एकत्र हो गए। उनको पुस्तकें बांटी भी गईं। जिला शिक्षा विभाग की जांच में स्कूल प्राचार्य ने ये बात खुद स्वीकार की है। मामले में शिकायत के बाद धमधा बीईओ ने जांच कराई। इसमें स्कूल की लापरवाही खुलकर सामने आ गई।

निजी पब्लिशर की किताबें स्कूल में बेची
स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि मान्यता शर्तों साफ कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल कैंपस के भीतर या पालकों से विशेष संपर्क करके निजी पब्लिशर की किताबें नहीं बेचेगा। यदि ऐसा करता है तो यह शर्तों का उल्लंघन होगा। राइज एन साइन स्कूल ने इस नियम को ताक पर रखकर किताबें बेची। स्कूल सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही पालकों को दे सकते हैं, उसके लिए भी नियम हैं। जो किताबें मंगवाई गई हैं, उनके बारे में विभाग को सूचित करना होता है। आम तौर पर किताबें एनसीईआरटी के पोर्टल पर मुफ्त में मिलती है, यदि किसी को हार्डप्रिंट में चाहिए तो भी इसकी कीमत 40 से 100 रुपयों से अधिक नहीं होती है।

धारा-188 का उल्लंघन
जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने कहा कि कोरोना वायरस नियंत्रण और रोकथाम के समय पालकों को विद्यालय में बुलाना और भीड़ इक_ा कराना धारा-188 का उल्लंघन है। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से राइज एन साइन स्कूल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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