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सिद्विविनायक अस्पताल के चिकित्सक समेत 7 के खिलाफ 304 ए के तहत अपराध दर्ज

पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा,

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भिलाई

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Abdul Salam

Nov 17, 2022

सिद्विविनायक अस्पताल के चिकित्सक समेत 7 के खिलाफ 30 ए के तहत अपराध दर्ज

सिद्विविनायक अस्पताल के चिकित्सक समेत 7 के खिलाफ 30 ए के तहत अपराध दर्ज

भिलाई. स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने भिलाई-3 सिरसा गेट के समीप मौजूद सिद्विविनायक अस्पताल के चिकित्सक समेत 7 के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुरानी भिलाई पुलिस के मुताबिक 1 नवंबर 2022 को शिकायकर्ता महेश कुमार वर्मा निवासी देवबलौदा ने थाना में आकर अपने नाती शिवांस वर्मा को सर्दी - खांसी से बीमार होने पर उपचार के लिए सिद्विविनायक अस्पताल में 27 अक्टूबर 2022 को भर्ती कराए थे। जिसका 31 अक्टूबर को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। निरीक्षण पंचनामा कर शव का पोस्ट मार्टम शासकीय अस्पताल, सुपेला से कराया गया था।

जांच रिपोर्ट आने के बाद किया गया अपराध दर्ज
नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी भिलाई दुर्ग के निर्देश पर बुधवार को चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है। जांच में अस्पताल प्रबंधक के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संमीत राज प्रसाद, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा सोनी, डॉक्टर हरिराम यदु, डॉक्टर गिरीश साहू, पैरामेडिकल स्टाफ विभा साहू, आरती साहू, निर्मला यादव ने बच्चा शिवांस वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही बरतने से मृत्यु होना पाया गया है जो धारा 304 ए भादवि का घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।

लाइसेंस निरस्त करने नोटिस
इसके पहले बुधवार को नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 में वर्णित धारा 09. अनुज्ञ-पत्र का निरस्तीकरण - कंडिका (2) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण के लिए कंडिका (3) के अनुसार 30 दिवस का नोटिस दिया गया है।

चिकित्सकों व स्टॉफ को तत्काल प्रभाव से हटाया गया
जांच के बाद अस्पताल प्रबंधक के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संमीत राज प्रसाद, शिशुरोग विशेषज्ञ व आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुर्गा सोनी, बीएएमएस डॉक्टर हरिराम यदु, बीएएमएस डॉक्टर गिरीश साहू, बीएएमएस व नर्सिंग स्टाफ कुमारी विभा साहू, आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। उपरोक्तानुसार आदेश जिलाधीश व पर्यवेक्षी प्राधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट जिला-दुर्ग के अनुमोदन 11 नवंबर 2022 ने कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निजी अस्पताल, सिद्विविनायक बच्चों का अस्पताल, सिरसा गेट, भिलाई-3, जिला-दुर्ग को लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए 30 दिवस का नोटिस जारी किया है।

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