
बिजली बिल का 72 करोड़ बकाया, मिलेगी छूट ( Photo - Patrika )
Electricity Bill: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को आर्थिक राहत देने की दिशा में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का औपचारिक शुभारंभ रायपुर मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी भीमसिंह कंवर के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देना है।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के दुर्ग रीजन के करीब तीन लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिन पर लगभग 72 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। योजना विशेष रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है।
योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि पर 75 प्रतिशत तथा अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं निष्क्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 50 प्रतिशत तथा अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को पांच वर्ष से अधिक अवधि के बकाया पर मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि एक से पांच वर्ष तक के बकाया पर मूल राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ मूल राशि को किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत, तीन किश्तों में भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि छह किश्तों में भुगतान पर केवल अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा।
सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल से प्राप्त जानकारी अनुसार 14 मार्च को आयोजित लोक अदालत में दुर्ग रीजन के 9374 समाधान योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के जिला न्यायालयों में आयोजित इस लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ता मौके पर ही अपने प्रकरणों का निपटारा कर भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं।
Updated on:
14 Mar 2026 01:11 pm
Published on:
14 Mar 2026 01:10 pm
बड़ी खबरें
View Allभिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
