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भीलवाड़ा न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने राशि अपीलकर्ता को देने के आदेश

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भीलवाड़ा न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास का मामला

भीलवाड़ा. राज्य सूचना आयोग ने नगर विकास न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह राशि अपीलकर्ता को देने के आदेश दिए। इस तरह का यह पहला मामला है।

अब तक यह राशि सूचना आयोग में जमा करवाई जाती थी। भीलवाड़ा निवासी सज्जन सोडानी ने न्यास से आरटीआई के माध्यम से 16 फरवरी 2018 को ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर अपील की। सुनवाई के बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई। हालांकि न्यास ने 41 पृष्ठ की सूचना के लिए 82 रुपए जमा कराने को कहा। अपीलकर्ता ने राशि भी जमा करा दी। फिर भी सूचना नहीं मिली। मामले में सूचना आयोग ने सुनवाई करते हुए न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। अब यह राशि न्यास सचिव को सूचना के अधिकार में अपील करने वाले को देनी होगी। इस तरह के आदेश अधिकारियों में भी हलचल मची हुई है।