
Bhilwara Municipal Corporation fined Rs 4.87 crore
Bhilwara news : नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के निर्देश पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड (आरपीसीबी) ने नगर निगम भीलवाड़ा पर पर्यावरण की पालना नहीं करने पर 4 करोड़ 87 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने नोटिस जारी कर 26 मार्च तक जवाब मांगा है। गौरतलब है कि निगम पर पहले भी 4 करोड़ 15 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया था। इस पर निगम ने स्थगन ले रखा है।
आरपीसीबी ने नोटिस में कहा कि शहर का गंदा व सीवरेज का पानी कोठारी नदी, गांधी सागर और नेहरू तलाई में जा रहा है। गत 4 नवंबर 2024 को गठित टीम ने निरीक्षण किया था। उस समय एक से डेढ एमएमलडी गंदा पानी जा रहा था। निगम को जल प्रदूषण अधिनियम के तहत 27 नवंबर 2024 को भी नोटिस जारी किया था। निगम पर 14 जून 2022 से 28 फरवरी 2025 तक की अवधि के लिए एनजीटी के निर्देशों की पालना में 4 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने एनजीटी में वाद दायर कर रखा है। एनजीटी के आदेशों की पालना न होने पर जाजू ने पुन: अवमानना लेकर अपील की है। इसकी सुनवाई के बाद एनजीटी ने आरपीसीबी को जुर्माना लगाने का निर्देश दिए।
Published on:
20 Mar 2025 10:46 am
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