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उद्योगों को फ्यूल व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के ब्याज से निजात

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है।

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उद्योगों को फ्यूल व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के ब्याज से निजात

उद्योगों को फ्यूल व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के ब्याज से निजात

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार विशेष फ्यूल सरचार्ज व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज (अडानी पावर) के नाम पर उपभोक्ताओं से ब्याज की राशि वसूल कर रही थी। राजस्थान के सभी उद्योग विरोध कर रहे थे।

भीलवाड़ा की औद्योगिक संस्था मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने वसूली के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अब तक विशेष ईंधन अधिभार की कुल राशि 7,438.58 करोड़ रुपए थी। इसमें 3,048.64 करोड़ मूल राशि व 4389.81 करोड़ ब्याज जोड़कर हर उपभोक्ताओें से फ्यूल सरचार्ज व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज वसूल की जा रही थी। न्यायालय ने फैसले में ब्याज वाला हिस्सा रद्द कर दिया। डिस्कॉम उपभोक्ता से 3048.64 करोड़ की राशि ही ले सकते है। उल्लेखनीय है कि अडानी पावर राजस्थान से केस हारने के बाद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने उसका भार आम उपभोक्ता पर डाल दिया था। इससे औद्योगिक इकाइयों प्रभावित थी। औद्योगिक इकाइयों का बिजली का बिल दोगुने से ज्यादा आ रहा था। चैम्बर के महासचिव आरके जैन ने बताया कि न्यायालय के फैसले से उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्योगों पर लागू फ्यूल व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज ने इससे शहर की करीब 2 हजार से ज्यादा इकाइयां प्रभावित थी।