
डोडा तस्कर को सजा सुनाने के बाद आरोपित को ले जाते चालानी गार्ड
भीलवाड़ा।
विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस) ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में गुरुवार को डोडा चूरा तस्करी के आरोपित को दोषी मानते दस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए। अदालत ने 11 माह 13 दिन में मामले का निस्तारण कर निर्णय दिया। इस मामले में एक व्यक्ति मफरूर है।
विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस) विक्रांत गुप्ता ने गुरुवार को खिरोड़ (झुंझुनू) निवासी कृष्णसिंह शेखावत को डोडा चूरा तस्करी का दोषी मानते दस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए। अदालत ने 11 माह 13 दिन में मामले का निस्तारण कर निर्णय दिया। प्रकरण के अनुसार 26 अप्रेल 2016 को रायला थाने के बाहर नाकाबंदी में पुलिस ने भीलवाड़ा की ओर से आई जीप को रुकने का इशारा किया। चालक नाकाबंदी तोड़कर वाहन भगा ले गया। पुलिसकर्मियों ने पीछा किया तो चालक ने दुबारा से ईरास चौराहे से वाहन भीलवाड़ा की ओर घूमा दिया।
पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर वाहन रूकवाया। इस दौरान एक व्यक्ति भाग गया लेकिन पुलिस ने चालक को पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में नाम कृष्णसिंह बताया। वाहन से 82 किलो डोडा चूरा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस ने 22 अक्टूबर 2016 को अदालत में चालान पेश कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा ने अभियुक्त के खिलाफ 7 गवाह व 29 दस्तावेज पेश किए। इस मामले में एक व्यक्ति मफरूर है ।
नाकाबंदी तोड़ भगा ले गया था वाहन
26 अप्रेल 2016 को रायला थाने के बाहर नाकाबंदी में पुलिस ने भीलवाड़ा की ओर से आई जीप को रुकने का इशारा किया। चालक नाकाबंदी तोड़कर वाहन भगा ले गया। पुलिसकर्मियों ने पीछा किया तो चालक ने दुबारा से ईरास चौराहे से वाहन भीलवाड़ा की ओर घूमा दिया। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर वाहन रूकवाया। इस दौरान एक व्यक्ति भाग गया लेकिन पुलिस ने चालक को पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में नाम कृष्णसिंह बताया। वाहन से 82 किलो डोडा चूरा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया।
Updated on:
05 Oct 2017 10:57 pm
Published on:
05 Oct 2017 10:55 pm
बड़ी खबरें
View Allभीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
