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प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगी हर साल पांच हजार की छात्रवृत्ति

प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगी हर साल पांच हजार की छात्रवृत्ति

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Every year, meritorious students will get a scholarship of Rs 5000

Every year, meritorious students will get a scholarship of Rs 5000

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजस्थान में स्थित राजकीय निजी विद्यालय या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राएं इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 20 सितंबर से आवेदन किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर होगी। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आयुक्तालय ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थी वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख छात्र एवं छात्राओं को 500 रुपए प्रति माह (5000 रुपए वार्षिक) एवं प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह (10 हजार वार्षिक) छात्रवृत्ति भुगतान किया जाएगा।

यह उठा सकते फायदा

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और अन्य किसी छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे एक लाख विद्यार्थी जो पात्रता रखते हैं उन्हें लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के तहत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत की थी तथा जो निरंतर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भी छात्रवृत्ति मिलेगी।

योजना के लिए पात्रता

योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से पास की हो तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक 2.50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। छात्र नियमित अध्यनरत हो तथा राजस्थान का मूल निवासी भी होना चाहिए। एमएलवी कॉलेज के नोडल प्राचार्य राजकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता होना चाहिए। विद्यार्थी का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड जरूरी है। विद्यार्थी जन आधार कार्ड के बिना आवेदन नहीं कर पाएंगे। दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगानी होगी।