बालवाहिनी समिति की बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में हुई। मिश्रा ने प्राइवेट केब, ऑटो एवं वेन से बच्चों को लाने एवं ले जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड संधारण के लिए निजी स्कूल प्रबन्धकों को तथा वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने के लिए पाबन्द किया। उन्होंने बाल वाहिनी चालकों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले वाहन चालक को ही रखने के निर्देश दिए।
पुलिस उप अधीक्षक (शहर) ने कहा कि छात्र-छात्रों की ओर से बिना लाइसेन्स के विद्यालय में आने-जाने के लिए अपने निजी वाहन का उपयोग करने पर संबंधित छात्र के अभिभावकों के नाम चालान बनाने की कार्रवाई की जाएगी। महिला आश्रम स्कूल के प्रबन्धक ने कलक्ट्रेट रोड़ पर अतिक्रमण हटाने के लिए आग्रह करने पर नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के लिए पाबन्द किया।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एवं सदस्य सचिव बालवाहिनी समिति रामकृष्ण चौधरी ने विचार व्यक्त किए।
नगर विकास न्यास के सहायक अभियन्ता अरविन्द व्यास ने शहर के सभी स्कूलों के 50 फीट के दायरे में सड़क मार्किंग एवं फर्नीचर लगाने के लिए निविदा आंमत्रित कर कार्यादेश प्रदान कर शीघ्र कार्य पूर्ण करने की जानकारी दी। समन्वयक शांतिलाल जैन ने निजी स्कूल की ओर से शहर की सभी विद्यालयों में रोड़ सेफ्टी क्लब की स्थापना सात दिवस में पूर्ण करने के बारे बताया। बैठक में मोस्ट सेफ स्कूल अवार्ड एवं बेस्ट रोड़ सेफ्टी क्लब के संबंध में लिए गए निर्णय को शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए।