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भीलवाड़ा। राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' का आगाज किया है। इस महत्वकांक्षी योजना के तहत युवाओं को अपना नया उद्योग लगाने या पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ब्याज मुक्त) पर उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र भीलवाड़ा के संयुक्त आयुक्त केके मीणा ने बताया कि योजना 11 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को वित्तीय बाधाओं से मुक्त कर 'जॉब क्रिएटर' बनाना है।
सरकार ने पढ़ाई के हिसाब से लोन की सीमा तय की है, ताकि हर वर्ग के युवा इसका लाभ उठा सकें।
आयु सीमा: आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
निवासी: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
साझेदारी: यदि कोई फर्म या कंपनी है, तो उसमें 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व 18-45 वर्ष के युवाओं का होना अनिवार्य है।
डिफॉल्टर नहीं: आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
15 लाख से महंगे कमर्शियल वाहन, खनन, रियल एस्टेट, प्रतिबंधित उत्पाद और एनजीओ, ट्रस्ट की ओर से संचालित गतिविधियां इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
इच्छुक युवा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट www.sso.rajasthan.gov.in पर लॉग-इन करें। पोर्टल पर mysy Portal का चयन करें। दस्तावेज के तहत अपना फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार, जन आधार कार्ड, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।
Published on:
25 Jan 2026 02:58 pm
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