
लाडो प्रोत्साहन योजना: तीसरी किश्त से वंचित बालिकाओं के लिए शिक्षा विभाग का महा-अभियान
राज्य सरकार की फ्लैगशिप लाडो प्रोत्साहन योजना (पूर्व में मुख्यमंत्री राजश्री योजना) के तहत तीसरी किश्त से वंचित पात्र बालिकाओं को लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। चिकित्सा विभाग से दूसरी किश्त लेने वाली बालिकाओं की तुलना में शिक्षा विभाग से तीसरी किश्त पाने वाली छात्राओं की संख्या बेहद कम पाए जाने पर निदेशालय ने इसे गंभीरता से लिया है। अब लंबित भुगतानों के त्वरित निस्तारण के लिए 4 से 11 मई तक प्रदेशभर में फील्ड कार्मिकों के माध्यम से एक विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्रा.शि.) निदेशक सीताराम जाट ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशक, सीबीईओ और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने और शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए 1 जून 2016 को 'राजश्री योजना' शुरू की थी। आदेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 से राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया है। ऐसे में राजश्री योजना की तीसरी किश्त का भुगतान अब लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत ही देय होगा।
अभियान को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निदेशालय ने टाइम-लाइन तय कर दी है। राजकीय और निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान शाला दर्पण के लाडो प्रोत्साहन पोर्टल पर प्रदर्शित सभी पात्र बालिकाओं के आवेदन 4 से 5 मई को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। पीईईओ और यूसीईईओ अपने क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर ऑनलाइन आवेदनों की 6 से 7 मई को जांच करेंगे और पात्र बालिकाओं के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. को अग्रसारित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदनों की अंतिम जांच 8 मई को कर स्वीकृतियां जारी करेंगे और भुगतान के लिए कोष कार्यालय को भिजवाएंगे। सीबीईओ अपने ब्लॉक की विद्यालयवार और कक्षावार संकलित सूचना को 11 मई को निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।
भीलवाड़ा. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती-2026 परीक्षा में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने 18 अप्रेल को आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में रही गलतियों को सुधारने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थी 28 अप्रेल से 4 मई की रात 11.59 बजे तक अपने आवेदन में ऑनलाइन बदलाव कर सकेंगे। बोर्ड सचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार त्रुटि संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 300 रुपए का निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी इस दौरान केवल अपनी श्रेणी, उप-श्रेणी, लिंग और वैवाहिक स्थिति में बदलाव कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि तय किए चार बिंदुओं के अलावा आवेदन पत्र में दर्ज किसी भी अन्य सूचना को बदलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, 4 मई की तय समय-सीमा बीतने के बाद बोर्ड की ओर से कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र संशोधन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कृषि विभाग राजस्थान के लिए कृषि पर्यवेक्षक के कुल 1100 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 944 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 156 पद शामिल हैं। इसके लिए इसी साल 13 जनवरी से 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरवाए थे और हाल ही में 18 अप्रेल को परीक्षा का आयोजन किया था।
Published on:
25 Apr 2026 08:43 am
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