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अधिकारियों की अग्निपरीक्षा: एक दिन, तीन महत्वपूर्ण बैठकें और समय का फासला महज डेढ घंटा

11 बजे विकसित ग्राम तो 12:30 बजे शिक्षा विभाग की डीपीसी, दोपहर 1 से 3 बजे पेंशन अदालत, अधिकारी परेशान- किधर जाएं?

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Officials face a trial: One day, three crucial meetings, and a time gap of just one and a half hours

अधिकारियों की अग्निपरीक्षा: एक दिन, तीन महत्वपूर्ण बैठकें और समय का फासला महज डेढ घंटा

सरकारी महकमों में आदेशों और बैठकों का दौर तो आम है, लेकिन सोमवार का दिन अधिकारियों के लिए एक अजीब सी उलझन लेकर आया है। एक ही दिन में दो-दो महत्वपूर्ण बैठकों के आदेश जारी हो गए हैं और मजेदार बात यह है कि दोनों बैठकों के समय में महज डेढ़ घंटे का ही अंतर है। अब विभागीय गलियारों में इस बात को लेकर खासी चर्चा और सुगबुगाहट है कि अधिकारी आखिर किस बैठक में हिस्सा लें या फिर किसकी तैयारी करें।

पहली बैठक: सुबह 11 बजे, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ने 11 अप्रेल को जारी आदेश के अनुसार 13 अप्रेल को सुबह 11 बजे पंचायत समिति सुवाणा के सभागार में एक अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक राज्य सरकार के विजन-2047 के तहत मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और मास्टर प्लान बनाने को लेकर है। इस बैठक में उपखंड क्षेत्र के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को समय पर उपस्थित होने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

दूसरी बैठक: दोपहर 12.30 बजे शिक्षा विभाग की डीपीसी

वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से भी 13 अप्रेल के लिए ही एक बड़ा फरमान जारी किया गया है। इसके तहत दोपहर 12:30 बजे जोधपुर में प्रधानाचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी व समकक्ष पदों की नियमित-रिव्यू डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक आयोजित की जानी है। यह उच्च स्तरीय बैठक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में होगी। इसमें शिक्षा और कार्मिक विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।

तीसरी बैठक

13 को पेंशन अदालत की वीसी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 13 अप्रेल को पेंशन अदालत के आयोजन को लेकर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) बुलाई है। चूंकि इसी दिन जोधपुर में प्राध्यापक पदों की डीपीसी बैठक आयोजित की जा रही है, जहां सभी संभागीय संयुक्त निदेशक उपस्थित रहेंगे, इसलिए निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि उनके कार्यालयों से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण दल के नोडल अधिकारी और लेखाकर्मी इस वीसी में शामिल हों सकते हैं।