READ: नशे में गवाही देने अदालत पहुंचने का मामला: सिपाही का समर्पण के बोला इसलिए नहीं पहुंचा अदालत, कारण जानकर आप भी चौक जाएंगे विशिष्ठ न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने अफीम तस्करी के बारह साल पुराने मामले में गुरुवार को सप्लायर बल्दरखा (चित्तौडग़ढ़) निवासी शिवलाल उर्फ शिवराज जाट को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए। मामले में पूर्व में तस्कर को सजा सुनाई जा चुकी है। प्रकरण के अनुसार 8 अप्रेल 2006 को सुभाषनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैण्ड से एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास मौजूद बैग में से 4 किलो अफीम बरामद की। पूछताछ में अपना नाम केटरवाला (हनुमानगढ़) निवासी कृष्णकुमार उर्फ किशन कुमार जाट बताया।
READ: मां कपड़े धोने में व्यस्त, खेेलते खेलते खदान में जा गिरा मासूम, जब तक मां को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। उसने पूछताछ में यह अफीम शिवलाल जाट द्वारा सप्लाई की बात कबूली। छह जुलाई 2013 को शिवलाल ने समर्पण किया। अदालत पूर्व में कृष्णकुमार को दस साल की सजा सुना चुकी है। जबकि शिवलाल को गुरुवार को सजा सुनाई गई। विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा ने अभियुक्त के खिलाफ 8 गवाह व 36 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया।
एक दर्जन से ज्यादा बजरी से भरे ट्रैक्टर व दो ट्रेलर पकड़े, मांडलगढ़ पुलिस की कार्रवाई मांडलगढ़ बनास नदी में लगातार हो रहे अवैध बजरी दोहन व क्षेत्र से राज्य सहित अन्य राज्यों में जा रही अवैध बजरी के खिलाफ मांडलगढ़ पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक दर्जन से ज्यादा बजरी से भरे ट्रैक्टर जब्त किए। वहीं दो ट्रेलर जब्त किए। सूचना पर बिजौलिया माइनिंग विभाग के कर्मचारी मांडलगढ़ पहुंचे तथा कार्रवाई शुरू की। थानाधिकारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह एवं टीम ने कार्रवाई की। बजरी परिवहन के खिलाफ इस कार्रवाई से बजरी व्यवसाइयों में हड़कंप मच गया। थाने के बाहर वाहन मालिकों व चालकों की भीड़ जमा हो गई।