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निजी स्कूलों में मान्यता व क्रमोन्नति के लिए 15 जनवरी तक मौका

-शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सत्र 2026-27 का शेड्यूल -अन्य बोर्ड की एनओसी अब 2 साल के लिए होगी मान्य -कमरों की संख्या का कड़ा नियम

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Private schools have until January 15th to apply for accreditation and upgradation.

Private schools have until January 15th to apply for accreditation and upgradation.

राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारी शुरू हो गई हैं। माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की मान्यता और क्रमोन्नति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर से प्रारंभ कर दी है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी टाइम फ्रेम के अनुसार, जो स्कूल नई मान्यता लेना चाहते हैं या वर्तमान स्तर को क्रमोन्नत करना चाहते हैं, वे 15 जनवरी तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। इसके पश्चात 16 से 25 जनवरी तक आवेदन करने वाले संस्थानों को विलंब शुल्क चुकाना होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबद्धता लेने के इच्छुक संस्थान भी एनओसी के लिए इसी अवधि में आवेदन कर सकेंगे।

एनओसी की वैधता बढ़ी

निदेशालय ने इस बार निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए जारी होने वाला 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' केवल एक वर्ष के बजाय 2 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इससे स्कूलों को बार-बार विभाग के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

कक्षा-कक्षों का मापदंड अनिवार्य: नहीं तो अटक जाएगा आवेदन

विभाग ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सख्ती दिखाई है। पोर्टल पर केवल वही स्कूल आवेदन कर पाएंगे जो निर्धारित कक्षा-कक्षों के मापदंड को पूरा करेंगे। इनमें माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 14 कक्षा-कक्ष तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 16 कक्षा-कक्ष अनिवार्य किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल तय क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, उनके आवेदन सिस्टम की ओर से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भौतिक संसाधनों की जांच भी कड़ी की जाएगी।