प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के लिए जारी नई गाइड लाइन से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई अटक गई।
RTE Admission 2024 : प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के लिए जारी नई गाइड लाइन से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई अटक गई।
शिक्षा विभाग हर वर्ष आरटीई से गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क पढ़ाने के लिए गाइडलाइन जारी करता है। चयनित विद्यार्थियों को गैर सरकारी विद्यालयों में आठवीं तक शिक्षण शुल्क नहीं देना पड़ता। निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश के लिए नई आयु नीति बनाने से नौनिहाल बाहर हो गए। निदेशालय की ओर से पहली की आयु सीमा में एक साल की कटौती कर दी। इसके चलते प्री-प्राइमरी कक्षा में प्रवेश का इंतजार कर रहे अभिभावकों के सपने टूट गए, जिनके बच्चों की उम्र 5 से 6 साल के बीच है।
सरकार ने पहली कक्षा की आयु सीमा में बदलाव कर 6 से 7 साल तक के बच्चों को ही निशुल्क प्रवेश का पात्र माना। पिछले साल यह आयु 5 से 7 साल थी। नए नियम से सैकड़ों बच्चे आरटीई से प्रवेश से बाहर हो गए। इस साल 31 जुलाई 2024 तक 5 से 6 साल के बीच बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभिभावक शिकायत लेकर शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।
23,646 आवेदन…
आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में 23 हजार 646 आवेदन किए गए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार पिछले साल पहली के लिए 5 से 7 साल तक के कुल 2.67 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। इनमें 5 से 6 साल तक के करीब 1.56 लाख और 6 से 7 साल तक के 1.11 लाख विद्यार्थी थे। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो 1.56 लाख विद्यार्थी इस बार आवेदन से वंचित हो सकते हैं। गत वर्ष 5 से 6 साल तक के करीब 1.10 लाख विद्यार्थियों का पहली कक्षा में दाखिला हुआ था।
हम कुछ नहीं कर सकते
निदेशालय ने गाइडलाइन जारी की है। जिला स्तर पर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आयु सीमा में बदलाव से आरटीई के तहत प्रवेश के लिए कुछ बच्चे तो वंचित तो होंगे ही।
गोपाललाल सुथार, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा
बदलेगा प्रमाण पत्र
शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों के परिवार का आय प्रमाण पत्र बदल दिया। अब राजस्व विभाग से तय फॉर्मेट देना होगा। अभिभावकों को चार पेज का यही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो नोटरी अटेस्टेड होगा। दो उत्तरदायी के हस्ताक्षर भी कराने होंगे। पिछले सत्र तक एक पेज का आय प्रमाण पत्र ही मान्य था।
यह है नई गाइडलाइन
शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन में प्री प्राइमरी में पीपी प्लस 3 आयु सीमा तीन से चार साल एवं कक्षा प्रथम में आयु सीमा छह से सात के मध्य होनी चाहिए। लिहाजा उन्हीं विद्यालयों में प्रवेश हो पाएगा, जिनमें पीपी प्लस 3 है। जो विद्यार्थी पांच से छह वर्ष आयुसीमा में है, उन्हें निशुल्क प्रवेश का पात्र नहीं माना गया।
अभिभावक परेशान
नई गाइडलाइन में आयु सीमा में बदलाव से जिले में 5 से 6 हजार बच्चे वंचित हो जाएंगे। इससे अभिभावकों को भी काफी दिक्कत हो रही है।
अर्जुन देवलिया, जिलाध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन भीलवाड़ा