
ग्राम न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चला मृत्युकारित करने के मामले में चालक को दो साल की सजा सुनाई
भीलवाड़ा।
सुवाणा स्थित ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण चौधरी ने लापरवाही पूर्वक वाहन चला मृत्युकारित करने के मामले में टेम्पो चालक पटेलनगर निवासी कालू बंजारा को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार 3 फरवरी 2008 को हिंगलार निवासी संजय कुमार, उसकी पत्नी कला देवी, सतीश कुमार व उसकी पत्नी अनिता देवी व चार माह की पुत्री विद्या चित्तौडग़ढ़ रोड स्थित स्वरूपगंज चौराहे से टेम्पो में बैठकर मण्डपिया गांव की ओर आ रहा था। चालक ने वाहन को लापरवाही पूर्वक तेज चलाते हुए डिवाइडर से टकरा गया।
इससे टेम्पो के नीचे दबने से मासूम विद्या की मौत हो गई। इस पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। सुवाणा ग्राम न्यायाधीश ने उसे दो साल की सजा सुनाई।
ऑटो चोरों को पकडऩे की मांग
भीलवाड़ा महाराणा प्रताप ऑटो रिक्शा संघ के अध्यक्ष गोविन्द सिंह खींची ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कोतवाली क्षेत्र में चोरी हुए ऑटो के चोरों को जल्द से जल्द पकडऩे के आदेश जारी कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया की सीसीटीवी लगे होने के बावजूद पुलिस चोरों का पता नही लगा पा रही है।
तलवार लहरा कर माता-पिता को डराते युवक गिरफ्तार
बागोर स्थानीय थाना पुलिस ने शनिवार को आमली कॉलोनी में तलवार लहरा कर माता-पिता को डराते एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।
थानाप्रभारी दातारसिंह गौड़ ने बताया कि आमली कॉलोनी निवासी पप्पू कंजर को गिरफ्तार किया है। वह तलवार लहरा कर परिजनों को डराते हुए हंगामा कर रहा था। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद जाबिर ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।
Published on:
17 Feb 2018 10:29 pm
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