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बैंक भेज रहा उपभोक्ताओं को खाते में पर्याप्त बैलेंस रखने के संदेश

3 माह तक ईएमआई भुगतान न करने की राहत का नहीं मिल रहा फायदा

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The bank is sending messages to keep sufficient balance in the account in bhilwara

The bank is sending messages to keep sufficient balance in the account in bhilwara

भीलवाड़ा .

कोरोना वायरस के कारण देश में छाई आर्थिक मंदी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्जदाताओं को अगले तीन महीनों के लिए अपने घर या ऑटो ऋण पर ईएमआई का भुगतान नहीं करने की सहूलियत दी है। लेकिन अब भी ग्राहकों के पास यह संदेश आ रहे हैं कि वे ईएमआई के लिए अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें।
ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हैं। आपको इसका लाभ अपने आप मिल जाएगा। अगर ईएमआई देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बैंक को सूचित करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी सरकार की स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। बैंकों के अनुसार जिस सिस्टम के माध्यम से ये मैसेज भेजे जाते हैं वो ऑटोमेटिक मोड पर काम करता है इस कारण कर्जदारों को मैसेज पहुंच गए हैं। लेकिन किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी ग्राहकों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। जिले में हजारों लोगों ने विभिन्न तरह के ऋण ले रखे हैं। इन लोगों को करोड़ों का लोन चुकाना है।
क्या है सरकार की घोषणा
आरबीआई ने टर्म लोन की किस्त चुकाने में तीन महीने की छूट दी है। सभी कॉमर्शियल, रीजनल, रूरल, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सभी तरह के टर्म लोन की ईएमआई वसूलने से रोक दिया गया है। ग्राहक खुद चाहें तो भुगतान कर सकते हैं, बैंक दबाव नहीं डालेंगे। क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर भी तीन महीने की छूट लागू होगी। तीन महीने तक लोन की किस्त नहीं चुका पाएंगे तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। तीन महीने की अवधि के बाद आपकी ईएमआई दोबारा शुरू हो जाएंगी।
नहीं होगी कार्रवाई
एसबीआई के अधिकारियों का कहना है कि इस सुविधा का फायदा ग्राहकों को स्वत: ही मिलेगा। तीन महीने के ऐसे ईएमआई नहीं भरने को एनपीए नहीं माना जाएगा, तो बैंकों को इसका फायदा ग्राहकों को देने में कोई परेशानी नहीं है। इस दौरान ईएमआई देता है तो भी ठीक और नहीं देता है तो भी बैंक उसके लिए कुछ नहीं करेंगे।
ऋण की किश्त जारी रखे
बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी तरह के टर्म लोन की किस्तें जो कि 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक देय होगी। इनकी वसूली एवं ब्याज तीन माह मार्च, अप्रैल व मई के लिए स्थगित कर दिया गया है। ध्यान रहे कि लंबित अवधि की बकाया किस्त एवं उस पर लगने वाला ब्याज तथा ब्याज पर लगने वाले ब्याज का भार अंतत: ऋणी को ही उठाना पड़ेगा। जो ऋणी किस्त भुगतान के लिए सक्षम है, उन्हें अदायगी जारी रखनी चाहिए।