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आवासीय सोसायटी में कचरा प्रथक्कीरण निस्तारण के नियम एक अप्रेल से लागू

क्षेत्र में स्थित दर्जनों आवासीय सोसायटी में कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं हो रही है। एक अप्रेल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए गए हैं। नए नियम के तहत अधिक मात्रा में कचरा निकालने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) परिसरों को कचरे को अलग-अलग करने के साथ निस्तारण करना है। नए नियम लागू होने के बाद क्षेत्र की आवासीय सोसायटी में पालना नहीं हो रही है।

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भिवाड़ी

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Dharmendra dixit

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Dharmendra Dixit

May 04, 2026

अभी तक सिर्फ एक परिसर में लागू हुआ मॉडल, अन्य सोसायटी कर रही उल्लंघन

भिवाड़ी. क्षेत्र में स्थित दर्जनों आवासीय सोसायटी में कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं हो रही है। एक अप्रेल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए गए हैं। नए नियम के तहत अधिक मात्रा में कचरा निकालने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) परिसरों को कचरे को अलग-अलग करने के साथ निस्तारण करना है। नए नियम लागू होने के बाद क्षेत्र की आवासीय सोसायटी में पालना नहीं हो रही है। अभी भी कचरे को एकत्रित कर फेंका जा रहा है, जिससे कचरे के ढेर लग रहे हैं। नए नियम के तहत ऐसी आवासीय सोसायटी जो कि भारी मात्रा के अपशिष्ट की श्रेणी में आती हैं, जिनका क्षेत्रफल बीस हजार वर्गमीटर से अधिक है, जल उपभोग 40 हजार लीटर प्रतिदिन है। सॉलिड वेस्ट उत्पादन सौ किलो प्रतिदिन है। ऐसी सभी सोसायटी के लिए अनिवार्य है कि वे अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का प्रबंधन नियमों के अनुरुप करें। सोसायटी परिसर में शत प्रतिशत कचरे का प्रथक्करण करें, कचरे को गीला, सूखा, विशेष देखभाल कचरा और सैनिटरी कचरे के रुप में अलग करें। भिवाड़ी में कई सोसायटी ऐसी हैं जिनसे प्रतिदिन कई टन कचरा निकलता है।

कंपोस्टिंग के साथ बेचा जाए
परिषद ने कचरा प्रबंधन की पालना के लिए सभी सोसायटी को पत्र लिखकर नोटिस जारी किए हैं। जिसके अनुसार कचरे को अलग करने के साथ गीले कचरे की कंपोस्टिंग कर खाद बनाई जानी है, जबकि अन्य ठोस कचरे को अलग कर रिसाइकिल के लिए बेचा जाना है। जो खाद बनाई जाए वह सोसायटी के अंदर बागवानी और अन्य पार्क, फसल में उपयोग हो सकेगी। सूखे एवं सैनिटरी कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता को ही दिया जा सकेगा।

सिर्फ एक सोसायटी ने किया शुरू
शहर के अंदर कई दर्जन आवासीय सोसायटी हैं लेकिन कचरे का प्रथक्कीरण, कंपोस्टिंग और अन्य प्रक्रिया सिर्फ अरावली विहार सेक्टर आठ में शुरू हुई है। अन्य सोसायटी प्रबंधन अभी तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कचरे को सोसायटी से उठाकर इधर-उधर फेंका जा रहा है। नगर परिषद को उक्त सोसायटी के खिलाफ सख्ती बरतनी पड़ेगी तभी नय नियमों की पालना हो सकेगी।

सभी सोसायटी को कचरा प्रबंधन और निस्तारण संबंधी नियमों की पालना के लिए पत्र लिखा गया था। जो सोसायटी इसकी पालना नहीं कर रही हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार सभी बल्क वेस्ट जनरेटर को कचरे का निस्तारण करना है।
मुकेश चौधरी, आयुक्त, नगर परिषद