
Rajasthan News: सरकार गरीबों को हर माह निशुल्क राशन देती है। जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, लेकिन उसके बाद भी कई अपात्र लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं।
इसे रोकने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। राशन वितरण प्रणाली के तहत अब राशन दुकान से राशन लेने वालों को हर माह की अंतिम तारीख तक राशन लेना जरूरी होगा। अंतिम तारीख बीतने के बाद बीते माह का राशन अब नहीं मिलेगा।
सरकार ने रसद विभाग को आदेश जारी कर राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब उपभोक्ता ने यदि 30 या 31 तारीख तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन लेप्स हो जाएगा। उसे अगले माह में पिछले माह की राशन सामग्री नहीं मिलेगी।
पहले उपभोक्ता एक बार में दो माह का राशन ले लेते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा सकेगा। यह निर्देश आने के बाद जिला रसद अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को माह की अंतिम तारीख तक राशन वितरण करने के निर्देश दिए हैं।
नए नियम के चलते राशन वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगेगी। दुकानदार को हर दिन दुकान को खोलना पड़ेगा। शत प्रतिशत राशन वितरण का दबाव रहेगा। इसका फायदा जिले में सभी राशन दुकानों से जुड़े उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि माह की अंतिम तारीख में वितरण का दबाव ज्यादा रहेगा। यदि इस दौरान पाश मशीन में गड़बड़ी या सरवर की समस्या बनी तो परेशानी हो सकती है ।
हर माह राशन कार्ड धारकों को राशन लेना होगा। अगर नहीं दिया तो उनकी खाद्य सामग्री लेप्स हो जाएगी। माह की 30 या 31 तारीख से पहले राशन कार्ड धारकों को राशन प्राप्त करना होगा।
-राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, खैरथल
Updated on:
25 Oct 2024 09:47 am
Published on:
31 Aug 2024 03:39 pm
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