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Khesari Lal Yadav: दूसरी कंपनी में नहीं गा पाएंगे खेसारी लाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया तगड़ा झटका

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच 27 मई 2021 को 30 महीनों के भीतर 200 गानों को लेकर पांच करोड़ रुपये में करार हुआ था। इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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पटना

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Adarsh Shivam

Sep 10, 2023

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खेसारी लाल यादव

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से झटका लगा है। क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में खेसारी लाल पर दूसरी म्यूजिक कंपनी के साथ गाना गाने के लिए दो साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने खेसारी लाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पक्ष में फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने खेसारी लाल को 30 सितंबर साल 2025 तक अपने नए गानों के लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक लगा दिया है। यह बात 27 मई साल 2021 की है, जब खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच 30 महीनों के भीतर यानी ढ़ाई साल के अंदर 200 गानों को लेकर पांच करोड़ रुपये में करार हुआ था। लेकिन 30 महीने के अंदर खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को सिर्फ 89 गाने ही दे पाए।

ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने खेसारी के खिलाफ याचिका दायर की
30 महीने बीत जाने के बाद खेसारी लाल यादव को लगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ उनका करार खत्म हो गया और वह दूसरे म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाने लगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जहां दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक खेसारी लाल यादव के दावे को गलत ठहराते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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इसके बाद एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव ने अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, “उनको अंग्रेजी नहीं आती है। इसलिए वह एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझ पाए। ग्लोबल म्यूजिक ने उनके खिलाफ साजिश की है।” लेकिन खेसारी लाल यादव के इस तर्क को अदालत ने मानने से इनकार कर दिया और खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए रोक लगा दी।