25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑनलाइन Tax भरने पर मिलेगी 100% की विशेष छूट, सरकार ने किया ऐलान

Mp news: सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी है।

less than 1 minute read
Google source verification
tax

tax

Mp news: एमपी में भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 का सपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो 1 अप्रेल से करदाताओं को दोगुना राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी है।

ऐसे करें ऑनलाइन भुगतान

-भोपाल नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.bhopalmunicipal.com पर जाएँ।

-संपत्ति कर भुगतान सेक्शन में जाएं और अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें।

-देय राशि की जाँच करें और डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि से भुगतान करें।

-भुगतान पूरा होने के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें: एमपी में सरकारी कर्मचारी DA में 5% पीछे, बढ़ोतरी का होगा ऐलान !

ऑफलाइन कैसे जमा करें

-अगर आप ऑफलाइन टैक्स जमा करना चाहते हैं तो कार्यालय में जाकर भी जमा कर सकते है।

-सभी जोन/वार्ड कार्यालय 31 मार्च तक खुले रहेंगे।

-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।

-आप प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ अन्य कर और शुल्क भी जमा कर सकते हैं।