
CM Mohan yadav
Love Jihad : राजधानी भोपाल-इंदौर, उज्जैन समेत अन्य शहरों में धर्म विशेष से जुड़े महिला अपराध ने सरकार को अलर्ट मोड में डाल दिया है। यूं तो सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए 2021 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। शुरू में ऐसे मामलों में पुलिस हरकत में आई। 2021 से अब तक 229 केस दर्ज किए, लेकिन 2021 के बाद ऐसी लापरवाही बरती कि कागजों में मामले कम हो गए। अब इन्हीं आंकड़ों ने पुलिस की पोल खोली।
2021 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम से जुड़े 65 केस दर्ज किए थे। चालान पेश किए। इंदौर संभाग के 5 केस में सजा हुई, बाकी में क्या हुआ, यह पुलिस को पता नहीं है। बता दें, अब भोपाल-उज्जैन में बेटियां लवजिहाद की शिकार हुईं तो मामला गर्म हो गया। भोपाल में निजी कॉलेज की 5 छात्राओं से ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। वहीं, उज्जैन में 9 नाबालिगों को भी शिकार बनाने की बात सामने आई।
जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मप्र विधानसभा में 8 मार्च 2021 को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस विधेयक में शादी और अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने मंगलवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। पीएचक्यू के अफसरों ने ताबड़तोड़ आंकड़े मंगाकर प्रजेंटेशन बनाया, पर सटीक आंकड़े नहीं थे। सीएम ने प्रदेश में ऐसे मामलों से जुड़े आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए। बच्ची-महिलाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा। इसके बाद पीएचक्यू की महिला शाखा ने उज्जैन मामले में एसपी से रिपोर्ट मांगी है।
Published on:
09 May 2025 07:26 am
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