-महिला ने दो साल बाद वापस लिया दहेज प्रताड़ना का मामला, बोली साथ नहीं रहना था इस लिए उठाया यह कदम
भोपाल. तीसरी नेशनल लोक अदालत शनिवार को जिला न्यायालय में आयोजित की गई। इस दौरान अलग-अलग विभागों के 14228 केसों का निराकरण, हुआ। इसमे 77 करोड़ 14 लाख 44 हजार 44 हजार 284 करोड़ के समझौते हुए।
-हादसे में हुई मौत, 65 लाख का दिलाया क्लेम
साल 2021 में क्रीर्ति श्रीवास्तव की सड़क हादसे के चलते मौत हो गई थी। जिसमें बीमा कंपनी से मिलने वाली राशी नहीं मिली थी। इस मामले में आवेदक राकेश श्रीवास्तव और अन्य की ओर से क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया था। आवेदक की ओर से अधिवक्ता एमआर राजन और आशीष श्रीवास्तव ने दावा प्रस्तुत किया। न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा के न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता और बीमा कंपनी के बीच 65 लाख में समझौता कराया गया।
-अलग-अलग रह रहे थे पति पत्नी, समझाइश के एक दूसरे को खिलाई मिठाई
रीता ठाकुर और नरेश कुमार गौड का न्यायालय में हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत मामला चल रहा था। दोनों का साल 2018 में विवाह हुआ था। विवाद के चलते दोनों अलग रहने लगे थे। अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश अजय नील करोठिया की समझाईश पर दोनो पति-पत्नि दो साल बाद एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। पति पत्नि ने एक दूसरे को माला पहनाई और मिठाई खिलाई।
इनका हुआ निराकरण
निराकृत लंबित प्रकरणों 2,583
प्री-लिटिगेशन रेफर्ड 67,685
निराकृत प्री-लिटिगेशन प्रकरण 11,645
चेक बाउंस से संबंधित 827
मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित निराकृत 533
आपराधिक राजीनामा के 631
पारिवारिक 140
बैंक रिकवरी के 252
व्यवहार वाद के 81
विद्युत अधिनियम के 1,317
श्रम विभाग से संबंधित 9
यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी ई-टैफिक चालान के 1,496
जलकर एवं संपत्ति कर संबंधी 8,777
डेढ़ लाख लंबित मामले
वर्तमान में जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में सभी प्रकार के कुल 1,41,600 मामले लंबित मामले हैं। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित चेक बाउंस, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बन्धी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुाल 20,071 राजीनामा प्रकरण रखे गये हैं।