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राजधानी में लाड़ली बहना योजना के 1500 शिविर लगेंगे, दस्तावेजों में आधार-समग्र आइडी ही जरूरी

- ब्लॉक स्तर, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे

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भोपाल। लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीयन कराने के लिए राजधानी में अब तक के रेकॉर्ड 1500 शिविर लगाए जाएंगे। नगर निगम के एक वार्ड में ही दस शिविर लगेंगे। 85 वार्डों में 850 शिविर लगाए जाएंगे, तैयारी तेज कर दी गई हैं। इसके बाद ब्लॉक स्तर, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन्हीं विवाहित बहनों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं और 60 वर्ष से अधिक नहीं हैं। इस योजना में महिला को एक हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

अभी सिर्फ आधार कार्ड, समग्र आइडी में नाम और बैंक खाता जो आधार कार्ड से ङ्क्षलक नहीं है उसे शिविर में लिंक करा सकते हैं। बाकी दस्तावेजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिविर बैंक में भी लगाए जाएंगे। इस योजना की घोषणा के बाद ही लोकसेवा गारंटी केंद्र में रिकॉर्ड मूल और आय प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए थे। घोषणा के बाद अभी तक की स्थिति में करीब 36 हजार महिलाओं ने आय व मूल प्रमाण पत्र बन चुके हैं। आपको बता दें कि अभी तक की स्थिति में आधार कार्ड और समग्र आइडी जरूरी है। बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है।

इस संबंध भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि लाड़ली बहना योजना के पंजीयन के लिए 1500 शिविर जिले में लगाए जाएंगे। हर वार्ड में 10 शिविर लगेंगे। 850 शिविर तो नगर निगम सीमा में ही लगाए जाएंगे। एक दो दिन में शिविर शुरू हो जाएंगे।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी माह लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। योजना के लिए राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि सीधा उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी, लेकिन इस योजना से जुड़े पहलू पर अब भी काफी बहनों को सवाल रहे जिनके जवाब अब तक इस प्रकार सामने आए थे।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का उद्देश्य : महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना।

योजना अंतर्गत परिवार की सीमा: योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपये 25 लाख से अधिक हो.

शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को लाभ मिलेगा क्या ? : नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/मण्डत / स्थानीय निकाय में नियमित / स्थाईकर्मी/ संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होंगी, परंतु मानसेवीकर्मी और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होगी।

जिन्हें हर माह 1000/-रु से कम मिल रहे हैं, क्या वे इस योजना के लिए पात्र है? : हां, 1000 रूपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जायेगा। (सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए) उदाहरण: यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है। इसके अलावा आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रूपए की राशि जोडकर आपको दिए जाएंगे।

किन-किन दस्तावेज/जानकारियों की लाभ पाने के लिए आवश्यकता है?: परिवार समग्र आईडी, व्यक्तिगत समग्र आईडी, आधार कार्ड स्वयं का आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता और मोबाइल नंबर (जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय ओ टी पी भेजा जायेगा) होना आवश्यक है।

समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी क्यों? : इस ई-केवाईसी से आशय किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में स्वयं की समग्र आईडी एवं उसकी आधार में दर्ज जानकारी तथा नाम, अभिभावक का नाम जन्मतिथि, लिंग-का मिलान करने से है। इन दोनों आईडी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी तत्काल होती है।

ऐसे कर सकती हैं ई-केवाईसी:
- आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर आधार नम्बर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टी कर अपने आधार को सत्यापित करें।
- अपना मोबाईल नम्बर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापित करें।
- आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्मतिथि और ***** का समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार ई केवायसी सफलतापूर्वक हो जाएगा।
- मिलान न होने की स्थिति में आधार ई-केवायसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन के लिए प्रेषित हो जाएगा।