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धारा-144 लागू, शस्त्र लाइसेंस निलंबित , थाने या नजदीकी दुकान पर कराएं जमा

लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर सुदाम खाडे ने धारा-144 लागू करते हुए 8400 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं

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मार्च में आचार संहिता लगी तो नई गाइड लाइन मई में लागू

भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर सुदाम खाडे ने धारा-144 लागू करते हुए 8400 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिले में कुल शस्त्र संख्या 9293 हैं। बचे हुए लाइसेंस शासकीय अधिकारियों के हैं। निलंबन 25 मई 2019 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शस्त्रों को थाने में जमा करने के अलावा शस्त्र दुकानों में जमा करा सकते हैं जिसकी रसीद थाने में देनी होगी।

कर्मचारियों के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। शहर में लगे राजनैतिक दलों से संबंधित होर्डिंग्स अगले 24 घंटे में हटा दिए जाएंगे। आचार संहिता लगते ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीजे प्रतिबंधित रहेगा, नवरात्रों और शादी समारोह में लाउडस्पीकर की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। बिना अनुमति चलाने पर हेड कांस्टेबल तक जाकर डीजे की जब्ती कर सकेगा। शासकीय कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, विशेष मामलों में मतदाता परिचय पत्र में सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिले में 550 मतदाता केन्द्र संवेदनशील हैं, जिनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। बाहरी जिलों के वाहनों की जांच की जाएगी। दृष्टिबाधितों के मतदान के लिए ब्रेल लिपि में सूची प्रकाशित होगी वहीं एक एप पर भी काम चल रहा है, जिससे सुविधा मिलेगी। कुछ मतदान केन्द्र ऐसे होंगे जिनकी पूरी की पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथों में होगी।

अचार संहिता लागू होते ही जिले में धारा-144 लागू हो गई है, शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। - सुदाम खाडे, जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर

स्टेडिंग कमेटी की बैठक आज
जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाडे की अध्यक्षता में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में सोमवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है । इस बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले 11 बजे से कलेक्टर व डीआईजी मीडिया को जानकारी देंगे।