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News update 25/7/2017: Atithi shikshak ki jankari 18/7/2017-18: अतिथि शिक्षकों के लिए यह है नई बडी खबर!, भर्ती के आदेश हुए जारी

अतिथि शिक्षकों के लिए आएंगे आॅनलाइन फॉर्म, प्रिंसिपल को अपने लॉगिन पर वर्ग अनुसार,विषय अनुसार आवेदनों की सूची प्राप्त होगी।

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Deepesh Tiwari

Jul 25, 2017

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भोपाल। शिक्षा विभाग में अभी तक अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं बनाई है और ना ही इस संबंध में किसी प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। इस कारण कई जगह शालाओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

वहीं अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हजारों अतिथि शिक्षक इन दिनों बेरोजगार बैठे हैं और नियुक्ति के इंतजार में हर दिन आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

ऐसे में माना जा रहा है कि लगातार प्रभावित हो रही पढाई को देखते हुए जल्द ही विभाग की ओर से अतिथि शिक्षकों के लिए पहल की जा सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो इस बार अतिथि शिक्षकों के लिए आॅनलाइन फॉर्म आएंगे जो व्यापम की साइट पर प्राप्त हो सकेंगे।



इस पूरी भर्ती में आवेदन करने के उपरांत यह आवेदन संबंधित विद्यालय के अकाउंट में जाएगा। सभी विद्यालय के प्रिंसिपल/प्रभारी प्रिंसिपल का अकॉउंट होंगे,जिनकी जानकारी उन्हें प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी।

यहां प्रिंसिपल को अपने लॉगिन पर वर्ग अनुसार,विषय अनुसार आवेदनों की सूची प्राप्त होगी। दस्तावेजों के परिक्षण के लिए निर्धारित तिथि में आवेदक सम्बंधित विद्यालय में उपस्थित होगा। और सम्बंधित प्रिंसिपल/प्रभारी प्रिंसिपल से दस्तावेज का परीक्षण करवाएगा ।

आवेदक दस्तावेज परिक्षण में उपस्थित होते समय जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट जिसमें आवेदक की फोटो चस्पा की गई हो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा। साथ ही पहचान प्रमाण के लिए अपनी ओरिजिनल पहचान पत्र भी प्रस्तुत करेगा। साथ ही दस्तावेज के परिक्षण के लिए प्रिंसिपल लॉगिन पर सम्बंधित आवेदक का पूरा फॉर्म रीड आॅनली मोड पर उपलब्ध रहेगा,जिसका मिलान आवेदक द्वारा दिए गए फॉर्म से करना होगा।





यहां प्रिंसिपल के पास परिक्षण के दौरान 2 विकल्प अप्रूव व रिजेक्ट उपलब्ध होंगे। साथ ही एक कमेंट बॉक्स भी उपलब्ध होगा। जिसमें अप्रूव या रिजेक्ट का कारण लिखना होगा । जबकि दस्तावेज परिक्षण के बाद निर्धारित तिथि पर वरिष्ठता सूची का ऑनलाइन प्रकाशन किया जाएगा। जिसके अनुसार ही अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। साथ ही वरिष्ठता सूची के ऑनलाइन प्रकाशन के बाद दावे आपत्ति भी ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। जिनका ऑनलाइन ही निराकरण दर्ज किया जाएगा ।


अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी
शासकीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों से भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 जुलाई को आदेश निकाला है। आदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की तारीख 11 जुलाई दी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश से सरकारी विभागों की भारी लापरवाही सामने आई है।

जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने नौ नवंबर 2016 को आदेश जारी कर शाला स्तर पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी थी। नियुक्ति ऑन लाइन की जानी है। 11 अप्रैल 2017 तक शालाओं में स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापना की जा रही है। इसके लिए विभाग अभी युक्तियुक्तकरण कर रहा है। शेष बचे पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं।
हालांकि कई विद्यालयों ने अतिथि शिक्षक रख लिए हैं। शासन द्वारा 20 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना है। ऐसा नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वयं निरस्त मानी जाएगी।


बिना आदेश पहुंच रहे स्कूल:
शैक्षणिक सत्र शुरू हुए एक माह बीत गया है, लेकिन शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रखने के कोई आदेश नहीं आए हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे में धार सहित कई जिलों के कुछ स्कूलों में बगैर आदेश के ही अतिथि शिक्षक काम पर जाते हुए दिख रहे हैं।
इसका कारण उनके डर को बताया जा रहा है, जिसके तहत उनको लगता है कि कहीं संस्था प्रमुख नए लोगों को काम पर न रख लें। दूसरी ओर कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।



शिक्षा विभाग ने तय समय पर नवीन शिक्षण सत्र की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए। ऐसे में जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

अतिथि शिक्षकों को लेकर विभाग ने अब तक रणनीति का खुलासा नहीं किया है। इस बार अतिथि शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की बात भी सामने आई है। विभागीय अधिकारी भी नए नियमों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इधर जानकारों का मानना है चुकिं अभी शासन स्तर से अतिथि शिक्षकों को रखे जाने के आदेश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में जो अतिथि शिक्षक काम पर जा रहा है या जिन्हें संस्था प्रमुख द्वारा रखा गया है, उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा।


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