
Atithi shikshak in mp
Atithi Shikshak MP New Guideline: लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण प्रक्रिया को लेकर अब नई गाइड लाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक अब शून्य से 30 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम पर अतिथि शिक्षकों को नए सत्र में पढ़ाने का मौका नहीं दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों को इस बार पूर्व के स्कूलों में उनकी (विषय या कक्षा) के परिणामों पर नियुक्ति दी जाएगी। परिणाम 30 फीसदी से कम रहा है तो उन्हें अवसर नहीं मिल सकेगा।
दरअसल वर्ष 2019 में जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर ने मार्गदर्शन मांगा था कि यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 10वीं हाई स्कूल और 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल को पढ़ाया है और इनमें से किसी एक में 30% से कम परिणाम आए हैं, तो अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना है या नहीं?
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी को मार्गदर्शन दिया कि संचालनालय के पत्र क्रमांक 3080 दिनांक 28 नवंबर 2020 के अनुसार 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा लेकिन यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 2 कक्षाओं को पढ़ाया है और उनमें से किसी एक कक्षा में 30% से कम परीक्षा परिणाम आया है तो परिस्थिति बदल जाती है।
ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों को इस शर्त पर आमंत्रित किया जा सकता है कि विद्यार्थी एवं प्राचार्य दोनों संबंधित अतिथि शिक्षक के अध्यापन कार्य से संतुष्ट हैं। अतिथि शिक्षक की ओर से इस आशय का वचन पत्र प्राप्त किया जाए कि वर्तमान सत्र में उनके द्वारा अध्यापन की जा रही समस्त कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से ज्यादा होगा। अतिथि शिक्षकों को यह अवसर केवल वर्तमान सत्र के लिए ही उपलब्ध रहेगा। यदि किसी अतिथि शिक्षक का लगातार दो सत्रों में किसी एक कक्षा में परीक्षा परिणाम 30% से कम है तो उसे आगामी सत्र से आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
Updated on:
29 Oct 2024 12:24 pm
Published on:
28 May 2024 09:04 am
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