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पिटबुल,बुलडॉग व रॉटविलर जैसे कुत्तों की नस्ल पर बैन, नहीं मिलेगा लाइसेंस

इंसानों के लिए खतरनाक करीब 23 ब्रीड के कुत्तों की नस्ल पर बैन लगा दिया है। इन नस्ल के कुत्तों के लिए न तो लाइसेंस मिलेगा। न हीं इन्हें पाला जा सकेगा। पशुपालन मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम मिश्रित और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू होगा।

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भोपाल. केंद्र सरकार ने इंसानों के लिए खतरनाक करीब २३ ब्रीड के कुत्तों की नस्ल पर बैन लगा दिया है। इन नस्ल के कुत्तों के लिए न तो लाइसेंस मिलेगा। न हीं इन्हें पाला जा सकेगा। पशुपालन मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम मिश्रित और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू होगा। मंत्रालय ने विदेशी नस्लों के कुत्तों की बिक्री, प्रजनन या रखने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि पिटबुल जैसे खतरनाक अन्य नस्ल के कुत्तों को लाइसेंस न दिया जाए।

23 ब्रीड के इंपोर्ट पर रोक
रॉटविलर,अमेरिकन बुलडॉग,पिटबुल टैरियर, वोल्फ डॉग, मास्को गार्ड, केन कार्सो, जैपनीस टोसा और अकीता, मिस्टिफ,कैनेरियो,बैनडॉग, टोसा इनू,काकेशियन शेफर्ड डॉग
फिला ब्राजीलेरियो,अक्वाश,सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग,टेरियर्स,अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टैरियर,कैंगल,डोगो अर्जेंटीनो,बोजबोएल,तोरनजैक सरप्लैनिनॉक, अमेरिकन बुलडॉग,रोडेशियन रिजवैक और साउथ रशियन शेफर्ड डॉग।
आगे क्या
-स्थानीय प्रशासन और नगर निगम प्रतिबंधित डॉग्स की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। जिन घरों में इन ब्रीड्स के डॉग्स पले हैं उन्हें स्टरलाइज्ड कर दिया जाएगा। ताकि आगे ब्रीडिंग न हो।
-तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को इस संबंध में फैसला लेना होगा।
-प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल रूल 2017-18 यानी डॉग ब्रीडिंग, मार्केटिंग और पेट शॉप कानून सख्ती से लागू होगा।
भोपाल में ही 50 हजार प्रतिबंधित डॉग्स
भोपाल में करीब 50 हजार प्रतिबंधित खूंखार श्वान पले हैं। हिंसक प्रजातियों में शामिल, पिटबुल, राटविलर, अमेरिकन बुलडाग, टासा इनु और फीफर डाग जैसी नस्लों के कुत्ते कई को घायल कर चुके हैं। जहांगीराबाद के बाजार में पक्षियों के साथ खूंखार श्वान खुलेआम बेचे जाते हैं। यहां बुलडाग 15 से 20 हजार में मिल जाता है। शाहजहांनाबाद स्थित संजय नगर में कई घरों में विदेशी कुत्तों के ब्रीडिंग सेंटर हैं।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
विदेशी कुत्तों को लेकर अभी कोई पालिसी नहीं है। इसलिए कुत्ता पालने वालों के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। अवैध ब्रीडिंग की जानकारी मिलने पर विभाग कार्रवाई करता है।
डॉ.एसके श्रीवास्तव, पशु चिकित्सक, नगर निगम

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