
संपत्तिकर पर 6 प्रतिशत की छूट खत्म हो रही है
भोपाल. एमपी की राजधानी भोपाल के निवासियों को 1 सितंबर से ज्यादा संपत्तिकर चुकाना होगा। संपत्तिकर पर 6 प्रतिशत की छूट खत्म हो रही है। ऐसे में शहर के लाखों लोगों को दोगुना टैक्स भरना होगा। नगर निगम द्वारा खुद के निवास पर 50 फीसदी की टैक्स छूट मार्च तक ही घोषित की गई थी।
1 सितंबर से संपत्तिकर पर 6 प्रतिशत छूट खत्म हो जाएगी। ऐसे में करीब एक लाख लोगों पर दोगुने टैक्स की तलवार लटक रही है। इन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू वर्ष का टैक्स जमा नहीं किया था। अब ये अप्रेल 2023 से दोगुना टैक्स भर रहे हैं। 31 अगस्त के बाद संपत्तिकर पर मिलने वाली6 प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट भी खत्म हो जाएगी। इससे इन पर और भार बढ़ जाएगा।
31 अगस्त के बाद प्रोत्साहन छूट खत्म हो जाएगी
संपत्तिकर जमा करने पर छूट का यह आखिरी माह है। 31 अगस्त के बाद प्रोत्साहन छूट खत्म हो जाएगी। स्वयं के निवास पर मिल रही संपत्तिकर में 50 फीसदी की छूट भी मार्च 2023 तक ही थी।
इस संबंध में महापौर मालती राय का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक टैक्स शासन के नियमानुसार ही लागू हैं। टैक्स की गणना या जमा करने में दिक्कतों को दूर करने के लिए निगम आसान स्थितियां बनाएगा।
अप्रेल 2023 के बजट में वार्षिक भाड़ा मूल्य में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर संपत्तिकर में इतनी ही बढ़ोतरी कर दी— ननि चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में सोलर प्लांट लगाने वाले भवनों को छूट देने की घोषणा की थी। लेकिन, अप्रेल 2023 के बजट में वार्षिक भाड़ा मूल्य में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर संपत्तिकर में इतनी ही बढ़ोतरी कर दी। स्वयं के निवास पर तय 50त्न छूट सिर्फ चालू वित्तवर्ष तक सीमित कर टैक्स बढ़ा दिया गया।
Published on:
18 Aug 2023 09:32 am
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