
illegal/unauthorized construction शराब कारोबारी शिवहरे का बीडीए कॉलोनी में 600 वर्गफीट का अवैध निर्माण तोड़ा
शराब कारोबारी शिवहरे का बीडीए कॉलोनी में 600 वर्गफीट का अवैध निर्माण तोड़ा
भोपाल. नगर निगम अमले ने नयापुरा के पास काजी वजदी उल हुसैनी बीडीए कॉलोनी के भूखंड क्रमांक 4/1 एवं 4/2 पर अवैध निर्माण हटाया। विशाल शिवहरे, विवेक शिवहरे व विकास शिवहरे ने भवन अनुज्ञा के विपरीत फ्रंट एमओएस में लगभग 600 वर्गफि ट पर अवैध निर्माण कर लिया था। गौरतलब है शिवहरे के शराब कारोबारी है और भोपाल समेत अन्य शहरों में इन्होंने कांट्रेक्ट लिए हुए थे। अब भी इनके पास कई कांट्रेक्ट है। अवैध निर्माण पर इन्हें मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 302 व 307 के अंतर्गत नियमानुसार उक्त अवैध निर्माण को हटाने नोटिस भी जारी किए। यहां जेसीबी मशीन व अन्य संसाधनों के माध्यम से पुलिस बल की मौजूदगी में की कार्रवाई की गई। नगर निगम के जोन क्रमांक 02 के सहायक यंत्री, उपयंत्री व अतिक्रमण प्रभारी के साथ भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल इनके इस अवैध निर्माण की सीएम हेल्पलाइन में लेखाधिकारी नगरीय प्रशासन युवराज जैन ने शिकायत की थी। यहां 1250 वर्गफीट के प्लॉट पर 2500 वर्गफीट का निर्माण किया हुआ था। फ्रंट एमओएस में 600 वर्गफीट का निर्माण अवैध था। इसे हटा दिया गया है। शिवहरे के इस निर्माण को आर्किटेक्ट मनीष सक्सेना ने मंजूरी दी थी। यहां साइड एमओएस में भी निर्माण किया गया। इन्हें अवैध निर्माण हटाने फरवरी 2022- मार्च 2022 में नोटिस दिए गए। इसे हटा दिया गया है। शिवहरे के इस निर्माण को आर्किटेक्ट मनीष सक्सेना ने मंजूरी दी थी। यहां साइड एमओएस में भी निर्माण किया गया। इन्हें अवैध निर्माण हटाने फरवरी 2022- मार्च 2022 में नोटिस दिए गए।
Published on:
05 May 2022 08:31 pm
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