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सीएम शिवराज के पुराने वीडियो को एडिट कर ट्वीट करने के मामले में दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज

पूर्व सीएम दिग्विजय के ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करने का दावा किया।

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सीएम शिवराज के पुराने वीडियो को एडिट कर ट्वीट करने के मामले में दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज

सीएम शिवराज के पुराने वीडियो को एडिट कर ट्वीट करने के मामले में दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुराने वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पूर्व मुखयमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 505(2) और 465 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में रविवार देर रात भाजपा नेताओं ने पूर्व दिग्विजय सिंह के खिलाफ एसपी साउथ साईं कृष्णा थोटा से शिकायत करने पहुंचे शिकायती पत्र के साथ एक पेन ड्राइव देते हुए नेताओं ने पूर्व सीएम दिग्विजय के ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करने का दावा किया।


पुलिस ने दिग्विजय सिंह के अकाउंट को चेक किया तो उससे वीडियो डिलीट मिला। हालांकि, भाजपा नेताओं द्वारा सौंपे गए साक्ष्यों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।


जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक 10 सेकंड वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सीएम आबकारी अमले पर भड़के और कह रहे हैं कि दारू इतनी फैला दो कि पीए और पड़े रहें। जबकि भाजपा नेताओं ने दावा किया कि यह वीडियो 12 जनवरी 2020 को सीएम शिवराज सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया था, जिसमें शिवराज सिंह किसी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार की आबकारी नीतियों के विरोध में अपनी असहमति जताते हुए टिप्पणी कर रहे थे।

2:19 सेकंड के पुराने वीडियो का टाइम कम कर किया वायरल
2.19 मिनट के पुराने वीडियो को एडिट कर रविवार को वायरल किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा नेता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विधायक विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और विधायक कृष्णा गौर, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, शैलेंद्र शर्मा, लोकेंद्र परमार, राजेंद्र सिंह ने रविवार देर रात एसपी साउथ साईं कृष्णा थोटा को शिकायती आवेदन दिया था।

केस दर्ज किया
शिकायत और पेन ड्राइव में मिले साक्ष्यों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। उधर, इसी मामले में वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने पर दिन में कांग्रेस नेता अविनाश कड़बे समेत 11 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 500, 501, 505(1)बी और 67 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।