
LOK SABHA ELECTION 2024 से पहले मध्यप्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के एक फायर ब्रांड विधायक की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है और उनकी विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने विधायक को 14 अप्रैल 2024 तक का वक्त दिया है और जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायक पर हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है।
भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी पर संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस के फायर ब्रांड विधायक कहे जाने वाले मसूद के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार रहे ध्रुवनारायण सिंह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन के दौरान आरिफ मसूद ने जो हलफनामा दिया था उसमें लोन से जुड़ी जानकारी सही नहीं दी थी।
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हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जवाब देने के लिए 14 अप्रैल 2024 तक का समय दिया है। बताया गया है कि निर्वाचन आयोग को दी जानकारी में एमएलए आरिफ मसूद और उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग 65 लाख 38 हजार रुपये से अधिक के लोन की जानकारी नहीं दी गई है। इसमें रुबीना मसूद पर 31,28,000 रुपये और आरिफ मसूद पर 34,10,000 रुपये का लोन बताया जा रहा है।
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Published on:
09 Apr 2024 05:05 pm
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