अदालत ने दिया आदेश
मुकेश यादव हत्याकांड : शूटर आसिफ को उम्रकैद कांग्रेस नेता सहित 7 दोषमुक्त भोपाल। शहर के बहुचर्चित नगर निगम ठेकेदार मुकेश यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने अंबेडकर नगर निवासी शूटर आसिफ को आजीवन कारावास-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव में कांग्रेस नेता सूरज तिवारी सहित सहआरोपी हबीबउल्ला, मोहसिन, शादाब जहरीला, नीतेश सोनाने, पंकज सहदेव, और अनस उल्ला को दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है।
उपसंचालक अभियोजन केके सक्सेना ने बताया कि आसिफ और उसके साथियों ने 24 फरवरी 2011 की शाम करीब साढ़े 5 बजे शिवाजीनगर स्थित भवानी मंदिर के पास मेन रोड पर ठेकेदार मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नगर निगम कार्यालय गोविंदपुरा से मुकेश साथियों के साथ मोटरसाइकिल से कोटरा स्थित घर लौट रहे थे।
पुरानी रंजिश को लेकर आसिफ ने उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर गोली मार दी थी। गोली मुकेश की गर्दन में लगी थी। इलाज के दौरान नर्मदा अस्पताल में मुकेश की मौत हो गई थी। लुटेरों को 10 साल की कैद- महिला का पर्स लूटकर करीब 5 लाख की लूट करने वाले इमरान खान और धर्मेन्द्र कुशवाह को अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास--25-25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश शिवचरण पांडे ने यह फैसला सुनाया है। सरकारी वकील अनिल शुक्ला ने बताया कि इमरान और धर्मेन्द्र ने 13 जुलाई 2015 की रात करीब साढ़े 9 बजे बिट्टन मार्केट हाट बाजार के पास शोभा चंडोक से पर्स लूटकर भाग गये थे। शोभा चंडोक ने पुलिस को बताया था कि पर्स में 5 लाख रूपये, एटीएम, मोबाइल फोन, पासबुक आदि थे।
भाई को पैसे देने के लिए घटना के दिन ही बैंक से शोभा चंडोक ने 5 लाख रूपये निकाले थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इमरान और धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद की थी। लूट की रकम से दोनों ने एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। अदालत ने मोटरसाइकिल नीलाम कर राशि फरियादी को देने के निर्देश दिये हैं।