
Commercial courts and benches, commercial court, Rajasthan High Court, Rajasthan High Court's judgment news, jodhpur news, jodhpur news in hindi
भोपाल@सुनील मिश्रा की रिपोर्ट...
भ्रष्टाचार कर करीब 60 लाख से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अदालत ने नगर निगम के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद हमीद खान को 3 साल के कारावास और 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने लोकायुक्त छापे के दौरान मोहम्मद हमीद खान के घर से जब्त 28 लाख 75 हजार 927 रूपये राजसात करने के निर्देश भी दिए है। विशेष सत्र न्यायाधीश लोकायुक्त संजीवकुमार पाण्डे ने यह फैसला सुनाया है।
लोकायुक्त पुलिस ने गोपनीय शिकायत के आधार पर 14 फरवरी 2003 को हमीद खान के घर छापा डाला था। लोकायुक्त पुलिस के वकील विवेक गौड ने बताया कि हमीद खान छापे के दौरान नगर निगम में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर था।
हमीद खान ने 1 अप्रैल 1986 से 23 फरवरी 2003 के दौरान आय से करीब 290 प्रतिशत अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
अदालत ने माना है कि नगर निगम मे नौकरी के दौरान हमीद खान ने करीब 61 लाख रूपये की अनुपात हीन संपत्ति इकट्ठा की थी। लोकायुक्त छापे के दौरान हमीद खान के 2 घरों से 28 लाख 75 हजार रूपये नगद मिले थे। जांच में पाया गया था कि हमीद खान का अशोक बिहार कालोनी , बीडीए कालोनी कोहेफिजा में दो आलीशान बंगले हैं।
जांच में सामने आया था कि हमीद खान नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप मे भर्ती हुआ था। बाद में लाइब्रेरियन और फिर जनसंपर्क अधिकारी बना। फैसले के दौरान हमीद खान को व्हील चेयर पर अदालत के समक्ष लाया गया। हमीद खान के साथ उनका बेटा भी मौजूद था। वह पूरे समय खामोश बैठा रहा। किसी से कोई बात नहीं की।
हत्यारी पत्नी को उम्र कैद
पति की गला घोटकर हत्या करने वाली अनू उर्फ डॉली निवासी करोंद को अदालत ने उम्र कैद - 1 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने यह फैसला सुनाया है।
अनू उर्फ डाली ने 6 मई 2017 की दोपहर जनता नगर स्थित घर पर पहले पति अनीस खान के सिर पर मौगरी मार दी। बाद में दुपट्टे से गला घोंटकर अनीस की हत्या कर दी।
Published on:
31 Oct 2018 09:10 am

बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
