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दुष्कर्मी को 10 साल की कैद

अदालत ने सुनाया फैसला...

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भोपाल

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Sunil Mishra

Jan 04, 2019

court decision

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भोपाल। नाबालिग से ज्यादती करने के मामले में अदालत ने जावेद खान निवासी अन्नूनगर बैरसिया रोड को 10 साल के सश्रम कारावास-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना जैन ने यह फैसला सुनाया है।

सरकारी वकील अनीता सिंह ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग ने 27 मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मां-पिता के घर से बाहर जाने के बाद जावेद ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।


ट्रक चालक को 2 साल की कैद

वहीं एक अन्य मामले में तेजी-लापरवाही से ट्रक चलाकर युवक को कुचलने के मामले में अदालत ने ट्रक ड्रायवर बांके बिहारी को 2 साल के सश्रम कारावास-6 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मजिस्टे्रट पुष्पक पाठक ने यह फैसला सुनाया है। मामला बिलखिरिया थाने का है। अभियोजन के अनुसार बाके ने 6 सितंबर 2011 की शाम करीब 5 बजे कंकाली मातारोड पर तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर गब्बा जी को टक्कर मार दी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

इधर, उर्दू एकेडमी की सचिव को नोटिस-

मानहानि के एक मामले में अदालत ने उर्दू एकेडमी की सचिव नुसरत मेंहदी की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए है। मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उईके ने यह आदेश दिए है। भोपाल के शायर मंजर भोपाली ने मेहंदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसमें बताया गया है कि मेहंदी ने मंजर भोपाली के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाया था। इससे शायर मंजर भोपाली की मानहानि हुई है। अदालत ने नुसरत मेहंदी की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है।

एक अन्य मामले में हत्यारे को उम्र कैद -

इसके अलावा शराब के लिए पैसा देने से मना करने पर मजदूर के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने वाले सोनीलाल झारिया को अदालत ने उम्र कैद-8 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। मामला कोतवाली थाने का है। अभियोजन के अनुसार सोनीलाल ने 17 अक्टूबर 2016 की रात साथ मे मजदूरी करने वाले मदनलाल से शराब के लिए पैसे मांगे थे। मना करने पर मदनलाल के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी।