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मध्य प्रदेश में डिस्चार्ज क्राइटेरिया में बदलाव, जानें कितना दिन रहना पड़ेगा होम आइसोलेशन

शिवराज सरकार ने डिस्चार्ज प्रक्रिया में बदलाव किया है
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भोपाल

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Devendra Kashyap

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Updated: 24 May 2020, 1:47 PM IST

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Corona Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बना कोरोना का नया 'हॉटस्पॉट'

भोपाल. बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच शिवराज सरकार ने डिस्चार्ज प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके अलावे कोरोना संदिग्धों को कम से कम सात दिनों तक रहना पड़ेगा।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुलेमान ने बताया कि नए डिस्चार्ज क्राइटेरिया के अनुसार कोरोना मरीजों को, जिनका स्वास्थ्य सही हो, कोरोना के लक्षण न हो तथा गत तीन दिनों से बुखार नहीं आ रहा हो तो अब 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकेगा। इसके पश्चात उन्हें 07 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना ड़ेगा।

उज्जैन में 06 लाख 34 हजार व्यक्तियों का सर्वे हुआ

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि उज्जैन जिले में 06 लाख 34 हजार व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वे कर लिया गया है। जिले का नागदा क्षेत्र संक्रमण मुक्त हो गया है। आगामी दो-तीन दिन में ट्रॉमा सेंटर कोविड अस्पताल के रूप में कार्य करना चालू कर देगा। उज्जैन कलेक्टर को 10 और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

इंदौर, भोपाल, उज्जैन से निकलने के लिए ई-पास जरूरी

प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि प्रदेश में ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए ई-पास समाप्त कर दिया गया है परंतु इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन से बाहर निकलने के लिए ई-पास की जरूरत होगी। इसी प्रकार दूसरे राज्यों में आने-जाने के लिए भी ई पास की आवश्यकता होगी।