5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, 154 लोगों के driving licence निलंबित

अब तीन माह बाद निजी आवेदन पर देना होगा शपथ पत्र

less than 1 minute read
Google source verification
Drink and Drive Latest News

शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, 154 लोगों के driving licence निलंबित

भोपाल. राजधानी भोपाल शहर की सड़कों पर शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने वाले डेढ़ हजार वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चालान तैयार किए हैं। 1511 वाहन चालकों के खिलाफ प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए हैं। न्यायालय द्वारा इन मामलों में लगभग 13 लाख 25 हजार की जुर्माना राशि लगाई गई है।

हादसे की आशंका, खतरे में जान
ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने इनमें से 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में निलंबित किए गए ड्राइविंग लाइसेंस तभी बहाल किए जाएंगे जब आवेदक आवेदन के साथ शपथ-पत्र एवं वाहन के सभी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। शराब पीकर वाहन चलाने से आप अपनी जान खतरे में डालते हैं। इसके साथ ही दुर्घटना की आशंका सौ फीसदी तक ज्यादा बढ़ जाती है।

...तो हमेशा के लिए सस्पेंड
शहर में होने वाले ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में शराब पीकर ड्राइविंग करने की बात सामने आई है। शहर के अंदर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों की पहचान के लिए प्रमुख चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। डीसीपी ट्रैफिक हंसराज सिंह ने बताया कि निलंबित लाइसेंसधारी निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद यदि अपना आवेदन बहाल करवा लेता है तो भी अगली कार्रवाई में उसे पकड़ा जा सकता है। एक बार निलंबन होने के बाद लाइसेंसधारी कभी दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।