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होली पर नशा कर फर्राटे भरना पड़ेगा महंगा, 15 हजार रूपए तक भरना होगा जुर्माना, वाहन होगा जब्त

राजधानी के चारों जोन में पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर से शुरू की जांच, शाम 7 से रात 10 बजे तक मुख्य चौक चौराहों पर की जा रही जांच, वाहन जब्त होगा जो कोर्ट से ही छूट पाएगा

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भोपाल

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Sunil Mishra

Mar 06, 2023

In checking on 6 routes, about 100 drivers were stopped

ब्रीथ एनालाइजर में फूंक मारी, 10 नशे में ड्राइव करते मिले

भोपाल. होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने होली के एक सप्ताह पहले से ही प्रमुख चौक-चौराहों पर पाइंट बनाकर ड्रिंक ड्राइव करने वाले वाहन चालकों की धरपकड़ तेज कर दी है। ड्रिंक ड्राइव सहित ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पहले 200 और 500 रुपए का जुर्माना अदाकर छुटकारा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस उल्लंघन के मामलों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में दर्ज कर रही है। इसके तहत वाहन जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया जाता है। अगले दिन कोर्ट में केस डायरी पेश होती है। न्यायालय में सुनवाई के बाद तगड़ा जुर्माना देना पड़ता है।

मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना और सजा
- नियमों के तहत अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माने के तौर पर 10 से 15 हजार रुपए की चालानी रसीद कटवानी होगी।
- बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाने (रैश ड्राइविंग) पर आपको जुर्माने के तौर पर पांच हजार रुपए देने होंगे।
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है। पहले बगैर लाइसेंस पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना होता था।
- नए नियम के तहत अगर आप बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं तो आपको 100 की जगह एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- तय सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर 400 के स्थान पर 2 हजार रुपए तक चालान होगा।
- वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।
5 साल में एक्सीडेंट में मृतकों की संख्या

2018 269

2019 148

2020 123

2021 126

2022 174

वर्जन------
लोगों की सुरक्षा के लिए व्हीकल चेकिंग करवाई जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में नागरिकों को होने वाली हानि को नियंत्रित करना है।

मकरंद देउस्कर, पुलिस कमिश्नर