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घर बैठे एफआइआर दर्ज करने का आसान तरीका, आप खुद ही चेक कर सकेंगे स्टेटस

घर बैठे ही ऑनलाइन एफआइआर दर्ज करा सकते हैं, अच्छी बात तो यह है कि उस एफआइआर होने वाली कार्रवाई जानने के लिए भी आपको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही ऑनलाइन एफआइआर का स्टेटस चेक कर सकेंगे।

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भोपाल. अगर आपको भी किसी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करानी है, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन एफआइआर दर्ज करा सकते हैं, अच्छी बात तो यह है कि उस एफआइआर होने वाली कार्रवाई जानने के लिए भी आपको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही ऑनलाइन एफआइआर का स्टेटस चेक कर सकेंगे। हम आपको ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराने और उसका स्टेटस चेक करने का तरीका बता रहे हैं।

ऑनलाइन एफआइआर से पुलिस की छवि सुधर रही है। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अब पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल कॉल एवं इंटरनेट पर मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। ई-एफआइआर पोर्टल पर पांच आसान चरणों में जानकारी भरकर एफआइआर दर्ज हो रही है। यहीं से एफआइआर की कॉपी भी मिल जाती है। एफआइआर दर्ज होने के बाद प्रकरण संबंधित थाना पुलिस को भेजकर फरियादी से संपर्क करवाया जाता है।

इस तरह दर्ज कराएं ऑनलाइन एफआइआर

● एमपी पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in ओपन करें। होमपेज के लेफ्ट साइड में ऑप्शन "e-FIR" विकल्प पर क्लिक करें।

एमपी पुलिस के नागरिक पोर्टल citizen.

mppolice.

gov.in पर जाकर भी e-FIR विकल्प पर सीधे पहुंच सकते हैं। यहां FIR का पेज ओपन होगा।

● इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर भरकर लॉगिन ID बनानी होगी। पासवर्ड जनरेट होगा। ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त होगा।

● यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें।

● यहां एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें घटना का पूरा विवरण भरना होगा। यहां रजिस्ट्रेशन होगा। सब्मिट या ओके बटन पर क्लिक करना होगा। फिर शिकायत पुलिस तक पहुंच जाएगी। एप्लिकेशन नंबर मिलेगा।

●पुलिस शिकायत का वैरिफिकेशन करती है। फोन पर या घर आकर सत्यापन के बाद पुलिस की तरफ से रिपोर्ट का ईमेल या एसएमएस मिलता है। इसमें एक कॉपी एफआइआर की होगी, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।

शिकायत का स्टेटस ऐसे देखें


●वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाएं।

●होमपेज पर e-FIR पर क्लिक करें।

●होमपेज पर, Login बटन पर क्लिक करें।

●यूजरनेम और पासवर्ड और Captcha कोड भर कर लॉगिन करें।

●सिटीजन डैशबोर्ड खुल जाएगा।

●इसके बाद FIR पर क्लिक करें। एप्लिकेशन नंबर, जिला, पुलिस स्टेशन और साल दर्ज कर, Submit बटन पर क्लिक करें।

●अब FIR का Status सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा।

इन मामलों में ऑनलाइन शिकायत
-वाहन चोरी (15 लाख से कम) ------एक साल में 76 मामले दर्ज

-सामान्य चोरी (1 लाख से कम) ------अब तक 45 मामले दर्ज

-मामले में आरोपी अज्ञात हो -------13 मामले दर्ज

-घटना में चोट बल का प्रयोग न हुआ हो------- 7 मामले दर्ज

ऑनलाइन एफआइआर दर्ज होने वाले मामलों में विवेचना संबंधित थाना पुलिस से करवाई जाती है। एफआइआर की प्रति ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

-मकरंद देउस्कर, पुलिस कमिश्नर

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