
FIR against beggar:मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगने के मामले में पहली बार FIR दर्ज की गई है। एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भिखारी ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती भीख मांगी, जबकि वह पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी भिखारी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मामला मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस से शिकायत की कि एक भिखारी ने बोर्ड ऑफिस के पास उससे जबरदस्ती भीख मांगी। युवक का कहना था कि भिखारी शारीरिक रूप से स्वस्थ था और काम करने में सक्षम था, लेकिन इसके बाद भी वह भीख मांग रहा था। आरोपी ने अपना बचाव करते हुए बताया कि वह इसी तरह अपना गुजारा करता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम की धारा 6 के तहत FIR दर्ज की। पुलिस अधिकारी एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि इस अधिनियम के तहत भीख मांगना अपराध है, और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत के बाद आरोपी भिखारी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, यह एक जमानती अपराध होने के कारण पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। एसीपी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे पूछताछ में नए तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए समाज को जागरूक रहने की अपील की है।
Published on:
27 Jan 2025 04:47 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
