
Bhopal News: दूषित खिचड़ी परोसने पर उपभोक्ता फोरम ने नर्मदापुरम रोड के वृंदावन ढाबे(Vrindavan Dhaba) पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एक उपभोक्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान फोरम ने ढाबे को दोषी पाते हुए न सिर्फ खिचड़ी की कीमत 130 रुपए लौटाने को कहा, बल्कि 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए। दरअसल, शहर के गौतम नगर निवासी अभिषेक दीक्षित ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से 25 मई 2024 को वृंदावन ढाबा से बटर खिचड़ी और लस्सी मंगवाई थी। जब उन्होंने पार्सल खोला, तो खाद्य पदार्थ में एक मरी हुई मक्खी निकली।
अभिषेक ने इसकी शिकायत ऑनलाइन प्लेटफार्म व ढाबे संचालक से की। फोरम ने सुनवाई के बाद वृंदावन ढाबे को खाने में मरी हुई मक्खी मिलने का दोषी पाया। फोरम ने अपने फैसले में कहा, यह होटल की लापरवाही है। वहीं, स्विगी को सिर्फ खाना पहुंचाने का माध्यम मानते हुए उसकी जिम्मेदारी नहीं तय की गई।
खिचड़ी में मक्खी देख अभिषेक ने तत्काल स्विगी और वृंदावन ढाबा(Vrindavan Dhaba) को शिकायत की। उन्होंने ईमेल पर आपत्ति दर्ज कराई। दोनों ही पक्षों ने जिम्मेदारी नहीं ली। स्विगी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने होटल को भुगतान कर दिया है, इसलिए अब कोई जिम्मेदारी नहीं है।
Updated on:
02 May 2025 11:32 am
Published on:
02 May 2025 11:29 am
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