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यदि आपने अप्रेल 2019 के बाद वाहन खरीदा है तो ऐसे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

इन वाहनों में 15 दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हुई अनिवार्य, नहीं लगवाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

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भोपाल

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Sunil Mishra

Dec 11, 2023

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अप्रेल 2019 के बाद खरीदे एवं रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की पाबंदी का असर नजर आने लगा है। लोग ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसकी डिलीवरी की तारीख एवं डीलर का नाम तय नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा यह व्यवस्था देश में समान रूप से लागू की जा रही है जिसके लिए सभी राज्यों के वाहन चालकों को वाहन पोर्टल पर आकर लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। इसके बाद अपनी जानकारियां भरने के बाद चुनिंदा वाहन डीलर का एड्रेस बताना होगा।

इस प्रकार शुल्क जमा करने के बाद वाहन मालिक के नाम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी की जाएगी जिसे संबंधित वाहन शोरूम पर जाकर वाहन में लगाया जा सकेगा। इधर पोर्टल का सर्वर डाउन होने की वजह से अकेले भोपाल शहर से 300 की संख्या में बुकिंग आने के बावजूद नंबर प्लेट डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। उम्मीद की जा रही है कि एक-दो दिन के अंदर अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। इससे अभी इसके लिए चल रही मारामारी खत्म होने की संभावना है।

इस प्रकार करें ऑनलाइन आवेदन

परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

यहां पर bookinghsrp. com लिंक मिलेगी, इस पर क्लिक करें।

इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा।

यहां 2 या 4 व्हीलर का विकल्प देना होगा।

गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी।

अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा।

दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।

एजेंसी से दो से तीन दिन में नंबर प्लेट बनने भेजेगी। इसके बाद डीलर के पास यह प्लेट पहुंच जाएगी वहां से आप यह नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं।